शिवपुरी- विशेष अपर सत्र न्यायालय(पोक्सो एक्ट) श्रीमती सिद्धि मिश्रा की न्यायालय ने नाबालिका को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी दीपक रावत का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 02.02.2020 को फरियादिया की पुत्री ट्यूशन पडऩे गई पर वापिस न आने पर आरोपी दीपक रावत द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका होने के संबंध में थाना कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली ने गुमशुदगी क्रमांक 08/20 एवं अपराध क्रमांक 52/20 धारा 363 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अभियोक्तरी को आरोपी बरामद किया गया तथा अभियोक्त्री के कथन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376,506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो की इजाफा कर आरोपी दीपक रावत को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
नाबालिक के साथ बलात्कार करने में सहयोग करने वाले आरोपीगण का जमानत निरस्त
शिवपुरी-विशेष अपर सत्र न्यायालय(पोक्सो एक्ट)श्रीमती सिद्धि मिश्रा की न्यायालय ने बलात्कार में सहयोग करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को करीब 7 बजे आरोपी चुक्खी यादव द्वारा फरियादिया के साथ बलात्कार किया था जिसमें आरोपीगण राजभान, कल्ली, हउआ जाटव द्वारा आरोपी का सहयोग किया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना इंदार ने अपराध क्रमांक 172/2020 धारा 363, 376डी, भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजा।
नाबालिक के साथ बलात्कार करने में सहयोग करने वाले आरोपीगण का जमानत निरस्त
शिवपुरी-विशेष अपर सत्र न्यायालय(पोक्सो एक्ट)श्रीमती सिद्धि मिश्रा की न्यायालय ने बलात्कार में सहयोग करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को करीब 7 बजे आरोपी चुक्खी यादव द्वारा फरियादिया के साथ बलात्कार किया था जिसमें आरोपीगण राजभान, कल्ली, हउआ जाटव द्वारा आरोपी का सहयोग किया गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना इंदार ने अपराध क्रमांक 172/2020 धारा 363, 376डी, भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजा।

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