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Shishukunj

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Saturday, November 7, 2020

सागर/ अवैध शराब बेचने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

जबरन सेक्स भी तलाक़ का आधार है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 

सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी कमलेश उर्फ मोहन पिता मूलचंद लोधी उम्र 25 साल एवं मूलचंद पिता हरगोविन्द लोधी उम्र 50 साल दोनो निवासी कोपरा थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना देवरी में पदस्थ उप निरी. को भ्रमण के दौरान कोपरा ग्राम में मुखविर से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के मकान पर दविश दी गयी। मकान के पीछे बनी टपरिया के पीछे चैक करने पर 06 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 पाव कुल 54 बल्क लीटर अवैध लाल मसाला शराब विक्री हेतु पायी गयी। उक्त शराब जो शिवराज से जप्त की गयी है वह आरोपी मूलचंद एवं कमलेश के द्वारा मोटर साइकिल से लाकर 100 रूप्ये प्रति पाव बेचने के लिए दी गयी। आरोपीगण के विरूद्व धारा 34(2) म.प्र. आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मूलचंद एवं कमलेश का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

ढाबा पर अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी पवन बल्द दर्शन सिंह राजपूत उम्र 55 साल निवासी रीछई तहसील देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आरोपी के द्वारा संचालित ढाबा पर 06 पेटी जिसमें 54 लीटर देशी लाल मसाला शराब जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्व धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पवन राजूपत का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

गौमांस रखने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी सुफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना  जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 29.10.2020 थाना पुलिस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि रामवार्ड बीना में आरोपिया सूफिया खां के घर में गौमांस रखा है सूचना की तस्दीक हेतु एसडीओपी बीना से सर्च बारंट प्राप्त कर उप निरी. हमराह स्टाफ के साथ बडी बजरिया रामवार्ड आरोपिया सोफिया खां के घर पहुची और घर के अंदर की तलासी ली तो आरोपी मुहम्मद अल्ताफ एवं  मु. शाहनबाज मौजूद थे जिनके पास से दो-दो किलो गौमांस जप्त किया एवं सोफिया खां के कब्जे से नाप तौल के तराजू बांट एवं 06 किलो लगभग गौमांस जप्त किया गया। आरोपी मु.अल्ताफ एवं मु. शाहनबाज ने जिला मुजफ्फर नगर उ.प्र. का होना बताया। 

आरोपी के विरूद्व धारा 4,5,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004  के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सूफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ  का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी राकेश मालवीय निवासी इन्द्रा कॉलोनी इटारसी होशंगावाद म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना  जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी का फरियादिया के यहां आना जाना था। दिनांक 29.08.2020को आरोपी राकेश फरियादिया के घर आया और बोला कि वह फरियादिया से शादी करना चाहता है और जबरदस्ती करने लगा। फरियादिया के मना करने के बाबजूद आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम किया। फरियादिया ने जब शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बीना में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।    

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राकेश मालवीय का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 

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