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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Sunday, December 6, 2020

सजा: एक्सीडेंट के मामले में आरोपी गोलू उर्फ नंद किशोर 6500 के अर्थदंड से दंडित

 


शिवपुरी/ यह है कि दिनांक 26.11.20 को रात के 7:00 बजे  फरियादी हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय बाघराज राजपूत उम्र 49 साल निवासी सुजवाह, एवं उसके साथ ही  भगवान दास  लोधी एवं सावित्री लोधी  मोटरसाइकिल पर सिरसोद से अपने गांव सुजवाहा आ रहे थे तभी रात 9:00 बजे करीब नये चौराहे से पहले सुजवाहा मोड़ पर फरियादी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तभी सुजवाहा तरफ से UP93 BC30045  के चालक उक्त आरोपी ने अपनी डीलक्स मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाइकिल MP33MP2358 में टक्कर मार दी जिससे फरियादी के पैर की पिंडली में चोट होकर खून निकल आया तथा भगवान दास लोधी एवं सावित्री लोधी के भी शरीर में जगह जगह मुदी चोटे आई । फरियादी व उनके साथी ने घायल अवस्था में ही घटना की रिपोर्ट  पिछोर थाने में दर्ज कराई। जिस पर से मामले में सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई।  मामले में पैरवी एडीपीओ श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई।

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