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Tuesday, February 16, 2021

सागर/छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास


सागर
। न्यायालय श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीष पिता फूलसिंग गौड़ उम्र 50 साल निवासी थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 458, 354, 354ए भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री षिवलाल अहिरवार, देवरी ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2017 को रात करीब 11ः00 बजे आरोपी जगदीष गौड फरियादी के घर में घुस आया और फरियादिया के साथ छेडछाड करने लगा, जैसे ही फरियादिया उठी तो आरोपी भाग गया। रात करीब 12 बजे फिर से आरोपी आया तो फरियादिया जाग गयी और चिल्लाई तो परिवार के अन्य लोग भी जाग गये और आरोपी को पहचान लिया। उक्त घटना के बारे में फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध थाना महाराजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी जगदीष गौड़ को धारा 458,354,354ए भादवि  में दोषसिद्ध पाते धारा 458 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपयेे का अर्थदण्ड एवं धारा 354ए भादवि में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर। न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन पिता लटौरी पटैल उम्र 34 साल निवासी बागराज वार्ड जिला सागर को धारा 325 भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका जैन ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2017 को शांम करीब 06 बजे फरियादी साइकिल की दुकान पर बैठा था। आरोपी का लडका वहां पर साइकिल चला रहा था उसे वहां साइकिल चलाने से मना किया तो लडका अपने घर चला गया, थोडी देर बाद आरोपी लखन पटेल आया और उसने साइकिल की दुकान से लीवर उठा कर फरियादी को मारा जिससे फरियादी को चोट कारित हुई। फरियादी को 108 वाहन से बी.एम.सी. अस्पताल इलाज हेतु चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में दर्ज कराई गयी। 

उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत की प्रीएमएलसी रिपोर्ट व एक्सरे संलग्न किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी लखन पटेल को धारा 325 भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

ट्रांसफार्मर का आयल चोरी करने वाले आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर। न्यायालय श्रीमान अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला  सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने थाना भानगढ मे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.02.2014 की रात्रि में गांव निवोदा से फोन आया कि ट्रांसफार्मर (डी.पी.) से आयल की बूंदे गिर रही और गांव की लाईट बंद हो गयी है तो फोन सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर में छेद हो गया था और आयल भी खत्म हो गया था। 100 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर से अश्रात चोर द्वारा आयल की चोरी की रिपोर्ट थाना भानगढ में दर्ज कराई गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।           


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