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Saturday, August 7, 2021

मारपीट के आरोपीगण को 1 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना


शिवपुरी
-फरियादी हल्के धाकड़ से मारपीट करने के आरोपीगण गौरव सोनी एवं जीतू उर्फ  अरुण सोनी को माननीय न्यायालय द्वारा एक 1-1वर्ष के कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा द्वारा जरिए प्रेस नोट यह जानकारी दी गई कि घटना दिनांक 05/08/18 को शाम को हल्के धाकड़ अपने किराए के मकान पर जा रहा था तभी पुरानी रंजिश निकालने के लिए आरोपीगण ने हल्के को बुरी बुरी गालियां दी और उस पर लाठियों से हमला किया। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर घटना की रिपोर्ट बैराड़ थाने में की गई। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।

शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में रूपये 52000 का अर्थदंड
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.2021 को पोहरी रोड पर शाम के समय अरुण रावत वाहन क्रमांक एमपी 33 एमएल 2159 बुलेट को शराब पीकर नशे की हालत में बिना होश हवास के तेज रफ्तार तीन सवारी बिठाल कर बिना हेलमेट के चला रहा था जिसे यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा रोकने पर उसके द्वारा विरोध किया गया और उसके पास वाहन चलाते का न कोई वैध लाइसेंस एवम बीमा भी नही था। 

साथ ही वाहन मालिक द्वारा अजब सिंह द्वारा अपना वाहन ऐसे व्यक्ति को देने के अपराध में दोनों के विरूद्ध यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमे माननीय पवन कुमार शंखवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी द्वारा वाहन चालक अरुण यादव एवं वाहन मालिक अजब सिंह पर कुल 52000 रु का जुर्माना किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा गौतम एडीपीओ शिवपुरी द्वारा की गई।

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