अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के द्वारा पैरवी करते हुए अपने परिवादी को दिलाया न्यायशिवपुरी- चैक बाउंस के मामले में एक आरोपी को 01 माह के सश्रम कारावास व 90 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने के आदेश माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी श्री उमेश भगवती के द्वारा दिए गए। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के द्वारा की गई जिन्होंने अपने परिवादी को माननीय न्यायालय के माध्यम से न्याय प्रदान कराने में महती भूमिका निभाई।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल निवासी छतरी रोड शिवपुरी ने परिवादी निजाम बैग मिर्जा निवासी पुरानी शिवपुरी से अपनी घरेलू एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 24.5.2017 को ऋण के रूप में 60000 हजार रुपए उधार लिए थे जिसके एवज में भुगतान हेतु परिवादी को अभियुक्त ने एक चेक स्वयं के खाते का जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक शिवपुरी राशि 60000 का भुगतान हेतु एक एक चेक प्रदत्त किया था और कहा था कि 24.7.2017 को उक्त चेक अपने खाते में लगा देना तो भुगतान आवश्यक रूप से प्राप्त हो जावेगा।
परिवादी निजाम बैग ने उक्त चेक भुगतान हेतु अपने खाते में लगाया तो वह चेक बाउंस हो गया चेक बाउंस की सूचना बा चेक राशि अदा करने के लिए परिवादी निजाम बैग ने अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से मांग सूचना पत्र भेजा किंतु अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल को सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी उक्त चेक राशि का भुगतान नहीं किया और परिवादी ने धनराशि प्राप्त करने के लिए अपने अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के माध्यम से परिवाद पत्र माननीय न्यायालय शिवपुरी में ंप्रस्तुत किया तथा प्रकरण में आई साक्ष अनुसार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी श्री उमेश भगवती ने आरोपी राजकुमार को उक्त प्रकरण में एक माह कीसजा सुनाई और राशि 90000 प्रति कर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।
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