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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Thursday, March 24, 2022

मारपीट के मामले में 6-6 माह की दो आरोपियों को हुई सजा


शिवपुरी-
माननीय न्यायालय पोहरी में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपीगण सोनाराम राजा उर्फ राजपूत आनंद आदिवासी निवासी ग्राम ठेवला थाना गोवर्धन को दोषी पाते हुए 6-6 महा के कारावास एवं 500-500 के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 11/10/2018 को समय रात के 9 बजे ग्राम ठेवला में फरियादी कैलाश के घर के सामने चबूतरे पर बैठा था तभी आरोपी गण सोनेराम आनंद एवं राजा ने कैलाश के साथ गाली गलौज की तभी उसकी पत्नी उर्मिला एवं उसकी लड़की सुरजा आई तो आरोपीगणों ने उर्मिला एवं सुरजा की मारपीट की पुलिस थाना गोवर्धन ने अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय पोहरी में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी गणों को छह-छह माह के कारावास एवं 500-500 के अर्थदंड से दंडित किया                    

चोरी के मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा
शिवपुरी- माननीय न्यायालय श्रीमान उमेश भगवती जेएफएफसी के द्वारा चोरी के एक प्रकरण में आरोपी चोर को एक वर्ष की सजा व 4000 रूपये की राशि के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रमेश राठोर ने उसकी पत्नीि उषा के साथ थाने आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 05-06.7.2018 की रात करीब 1 बजे घर का पानी भर कर वे लोग सो गये तथा सुबह करीब 5 बजे जब वह उठा तो कमरे रखा इण्डेन गैस का सिलेण्डर व लोहे का बक्सा नहीं दिखा, जिसमें सोने चॉदी एवं घर के कीमती सामान कुल कीमत 72900 लगभग के चोरी हो गये है, उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी पवन सेन से पूछताछ की गई जिसमें उसके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया। उससे कुछ चोरी की सामग्री भी जप्त की गई, आरोपी के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय श्रीमान उमेश भवगती जेएमएफसी शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुात साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 1 वर्ष की सजा एवं 4000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी राजबीर सिंह यादव एडीपीओ शिवुपरी द्वार की गई।

अवैध हथियार के साथ पकड़े आरोपी को एक वर्ष की सजा
शिवपुरी- अवैध रूप से हथियार रखने वाले एक आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा धारा  25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण अनुसार घटना बीती दिनांक 12 दिसम्बर 15 की है जब मुखबिर के बताये स्थान आर.टी.ओ बैरियर सेवड़ी रोड आवास पर पहुंचने पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर भागा जिसे हमराह फोर्स व पंचान की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम अविनाश उर्फ  खरहा पुत्र बल्लू उर्फ नारायण परिहार निवासी सिद्धपुरा दिनारा का होना बताया। साक्षी के समक्ष अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो कमर में बायी तरफ एक लोहे का 315 बोर का कट्टा लोडेड अवस्था में मिला एवं एक राउंड पेंट की दाहिनी जेब में मिला। उक्त कट्टा व राउंड रखने का अभियुक्त से वैध लाईसेंस चाहने पर नहीं होना बताया। घटना की रिपोर्ट थाना करैरा में अप.क्र.493/15 धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में लेखबद्ध हुई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्डं से दण्डित किया गया।

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