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Friday, May 12, 2023

धन एवं शिक्षा के अभाव में कोई न्याय से वंचित नहीं होगा : विशेष न्यायाधीश


शिवपुरी-
कोई भी धन अभाव, शिक्षा के अभाव में न्याय से वंचित नहीं होगा। इस विषय के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशानुसार आज 12 मई को ग्राम पंचायत इटमा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश शिवपुरी अजय कुमार सिंह ने उपस्थित ग्रामवासियों को बताया कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति समान है कोई व्यक्ति धन के अभाव में अथवा शिक्षा के अभाव में न्याय से वंचित नहीं होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 और 13 निशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है अथवा अनुसूचित जनजाति के लोग, महिला, बच्चा, आपराधिक हिंसा से पीडि़त व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा से पीडि़त व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। 

यदि कोई अपराध से क्षति कारित हुई है जैसे एसिड अटैक, सामूहिक बलात्कार, चेहरे का विदरूपीकरण, शरीर का अंग भंग करना, गर्भ नष्ट करना, आवश्यक बच्चों के साथ लैंगिक अपराध आदि के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मध्य प्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 अंतर्गत प्रतिकर प्राप्ती हेतु निशुल्क आवेदन दे सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चड़ार ने बताया कि विवाद के समाधान के लिए समाधान आपके द्वार लोक अदालत मध्यस्था जैसे विकल्पों को प्रारंभिक स्तर पर अपनाना चाहिए जिससे कि विवादों के निराकरण में होने वाले अनावश्यक खर्च व समय के साथ-साथ न्यायालयिन जटिल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। 

साथ ही इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, जिला विधिक परामर्श केंद्र योजना आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन पीएलबी अमन बेडिय़ा ने किया। इस अवसर पर पीएलबी अमित दांगी, पंचायत समन्वय अधिकारी मुकेश पाराशर, सरपंच महाराज सिंह जाटव, पंचायत सचिव शिवराम पाल सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

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