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Thursday, January 11, 2024

काबुल फूड प्रोडक्ट भोपाल द्वारा अमानक नूडल्स बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 7000 रूपये राशी देने के आदेश


शिवपुरी-
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा (प्रधान जिला न्यायाधीश), सदस्य अंजू गुप्ता एवं राजीव कृष्ण शर्मा ने इम्पोर्ट के सामान बेचने वाले काबुल फूड प्रोडक्ट(पेरिस गिफ्ट हाउस) भोपाल को एक मामले में उपभोक्ता की सुनवाई करते हुए दोषी करार किया है।

मामला इस प्रकार है कि आवेदक अभय जैन निवासी कमलागंज एबी रोड़ शिवपुरी के द्वारा बीती दिनांक 02 अक्टूबर 2022 को अनावेदक से खाने एवं अन्य जीवन शैली के उत्पादों की खरीदी की थी जब आवेदक खरीदे हुए सामान को अपने घर लेकर आया तो ज्ञात हुआ कि अनावेदक से खरीदे हुए सामान में रेमैन खाद्य उत्पाद के दो पैकेट एक्सपायर हुए बेच दिये है। दिनांक 02.10.2023 अनावेदक के प्रतिनिधि को ईमेल के माध्यम से एक्सपायार्ड उत्पाद की जानकारी दी थी लेकिन अनावेदक की ओर से कोई जबाव नहीं दिया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के साथ सेवा में कमी की है और अनावेदक यह कृत्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिभाषित अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

यह दिया आयोग ने मत
आयोग का मत है कि आवेदक द्वारा क्रय किये गये खाद्य उत्पादों की रूस्नत्र 26-09-2021 एवं एक्सपायरी दिनांक 25-09-2022 है जिसे अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 02.10.2022 को विक्रय किया है जो स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक को एक्सपायर हुए खाद्य उत्पाद को बेच कर सेवा में कमी किया जाना प्रमाणित हो रहा है। अत: आवेदक की ओर से प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए अनावेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया जिसमे काबुल फूड प्रोडक्ट्स को उपभोक्ता को 7000 रूपये की राशी अदा करने को कहा है। इस मामले में पैरवी आदित्य श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गई।

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