शिवपुरी-बीती 3 जून को फरियादी द्वारा थाना सुभाषपुरा पर अपनी नाबालिग बालिका के घर से बिना बताये कहीं चले जाना या किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा पर अपराध क्र.113/2024 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी संजय चतुर्वेदी द्वारा अपराध में नाबालिग की जल्द से जल्द बरामदगी कर आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए, उक्त निर्देशो के पालन एवं अधिकारीगणो के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि राजीव दुबे द्वारा पुलिस टीम बनाकर नाबालिक बालिक की दस्तयाबी हेतु प्रयास किये गये।
नाबालिक बालिका से संबंधित लोगों से पूछताछ की गयी एवं संभाबित जगहों पर दबिस दी गयी। पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया जाकर नाबालिक बालिका की दस्तयाबी के भरसक प्रयास किये गये। थाना प्रभारी सुभाषपुरा को जरिये मुखबिर सूचना से उक्त नाबालिक बालिका को दस्तयाब किया गया। नाबालिग के कथनो के आधार पर प्रकरण में धारा धारा 366 क, 376 (2)(हृ), भादवि, 5रु/6 पास्को एक्ट, एससीएसटी एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपी रवि ओझा पुत्र केशव ओझा उम्र 19 साल निवासी ग्राम सुभाषपुरा थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तारी किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि राजीव दुबे, सउनि आर के सगर, प्रआर अनिल कुमार, प्रआर अभय सिहं, आर रवि कुमार, आर.चा. सोनू गुर्जर, म.आर.ज्योति बरैठिया, म.आर. प्रीति राठौर, आर.अर्जुन जाट, आर. दामोदर भार्गव की अहम भूमिक रही।
No comments:
Post a Comment