बार टैक्स प्रोफेशनल ने आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर किया जागरूकशिवपुरी- आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइल करने को लेकर अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करके करदाताओं को बड़ी राहत दी है, लेकिन बहुत से करदाता इसे झंझट मानकर जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल कर इससे निवृत्त हो जाना चाहते हैं। हालांकि, करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसका बड़ा कारण यह भी है कि आयकर विभाग करदाताओं के बड़े खर्चों को अपने पोर्टल पर दर्शाता है। इसलिए आयकर पोर्टल पर इन डाटा के आने का इंतजार करना चाहिए और आयकर कर दाता बार टैक्स प्रोफेशनल के सलाहकार से सलाह लेकर अपना अगला कदम उठा सकते है। कर दाताओं को यह सलाह और टैक्स जमा करने के प्रति जागरूक किया बार टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष एड पारस जैन ने जिन्होंने अपने प्रेस बयान के माध्यम से कर दाताओं को कर जमा करने को लेकर जागरूक किया।
बार टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन अध्यक्ष एड पारस जैन ने बताया कि करदाता वर्ष भर में जो भी , बड़े खर्च करते हैं, उनका विवरण अपने आप ही आयकर विभाग के पास पहुंच जाता है। यात्रा करना, कार खरीदना, भूखंड, फ्लैट या मकान खरीदना, बड़े निवेश करना, कोई बड़ा भुगतान बैंक खाते में आना या किसी को बड़ा भुगतान करना, ये सभी आंकड़े वित्तीय संस्थाएं 31 मई तक आयकर विभाग को सौंप देती हैं। बैंक, बीमा, रजिस्ट्री विभाग और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है। इसके जरिये ही करदाताओं के टीडीएस, टीसीएस, कर जमा फार्म किए जा सकते है।
जुलाई से नियत तिथि के 3 साल बाद नहीं कर सकेंगे मासिक और जीएसटी रिटर्न
:एड पारस जैन के अनुसार जीएसटी नेटवके (जीएसटीएन) ने कहा है कि जुलाई से जीएसटी करदाता मूल फाइलिंग की नियत तिथि के तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। यह संशोधन वित अधिनियम, 2023 के माध्यम से लागू किया गया है। 26 एएस आदि अभी आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। बार टैक्स प्रोफेशनल के अध्यक्ष एड पारस जैन के मुताबिक, अभी तक टीडीएस के रिटर्न, उच्च मूल्य के लेन-देन के वार्षिक वित्तीय विवरण अपलोड नहीं किए गए हैं। यह काम आयकर विभाग के पोर्टल पर जल्दी ही होने की उम्मीद है। इसके साथ ही टीडीएस, टीसीएस और फार्म 26एएस अपलोड होने का इंतजार करें करदाता आयकर विभाग ने आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है।
तीन साल बाद मासिक-वार्षिक जीएसटी रिटर्न नहीं
एड पारस जैन बताते है कि जीएसटीएन के अनुसार, नया नियम जीएसटीआर-1, जीएसटीआर उबी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5. जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6. जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और जीएसटीआर 9 पर लागू होगा। जीएसटीएन ने जल्द पुराने रिटर्न फाइल करने की सलाह दी है, उनके मुताबिक सभी सूचनाएं अपलोड हो उसके बाद ही अपने आयकर दाखिल करें। डाटा अपलोड के बाद जब आयकरदाता रिटर्न फाइल करने के लिए पर जाएंगे, उन्हें 26एएस, एक टीआइएस में खुद ही आंके जाएंगे।
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