शिवपुरी- आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के एक आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया और इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोहित ठाकुर के द्वारा की गई जिन्होंने मामले में तथ्यात्मक पक्ष रखा और माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को पूरे प्रकरण में सुनवाई उपरांत दोष मुक्त कर दिया गया।प्रकरण अनुसार दिनांक 4/7/2020 दो बत्ती चौराहा पर फिजीकल पुलिस को जरिए मुखविर के सूचना प्राप्त हुई की एमपी 33 एम बी 6867 से वाहन में नरेंद्र चौरसिया शराब की पेटिया, बोरियों में भरकर अपने घर सिद्धेश्वर कालोनी से करबला की और जाने वाला है। इस सूचना की तस्दीक हेतु चीता मोबाईल 10 के आरक्षक जितेन्द्र, महेंद्र को जरिये तलब कर मरघटखाने से करबला जाने रास्ते पर चैकिंग शुरू की, तभी वहां से नरेंद्र चौरसिया मोटर साइकल से आता दिखा जिसके पीछे दो बोरिया बांधे हुये था। जिसमें एक बोरी मे शराब की पांच पेटी एवं दूसरी में तीन पेटी कुल 350 क्वाटर देशी मदिरा शराब के भरे हुये मिले, आरोपी से उक्त शराब ले जाने हेतू वैध लाइसेंस चाहा तो आरोपी द्वारा कोई लाइसेंस ना होना बताया जिस पर से थाना फिजील द्वारा मामले में गाड़ी व अवैध शराब की पेटिया जप्त करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र चौरसिया को जेल भेज दिया गया।
इसी क्रम में इस प्रकरण में माननीय न्यायालय में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोहित ठाकुर के द्वारा की गई जिन्होंने माननीय न्यायधीश श्री रिचा राजावत के समक्ष पूरे प्रकरण के तथ्य रखे और प्रकरण की सुनवाई सुनने के उपरांत माननीय न्यायाधीश के द्वारा आरोपी नरेंद्र चौरसिया को दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गई।
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