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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Sunday, August 23, 2020

गुना।/ न्यायालय ने दो-तीन माह से पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल

 

गुना। न्यायालय जेएमएफसी गुना ने आरोपी  जितेंद्र पुत्र घासीराम परिहार  को  छेड़छाड़ करने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।

          पैरवीकर्ता  एडीपीओ वंदना रघुवंशी ने बताया कि फरियादिया दिनांक 12/08/2020 को शाम 4:30 बजे बाजार जा रही थी तब रास्ते में जितेंद्र ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया फिर फरियादिया ने अपना  हाथ छुड़ाया  तो जितेंद्र गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा और  कहाँ कि तुम्हें मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा आरोपी उसका दो-तीन माह से पीछा कर रहा था कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 683/20 पर धारा 354  भा द वि पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।


*नाबालिग लड़की से  छेड़छाड़ तथा उसके भाई के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया सलाखों के पीछे 

गुना। जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी राजेश उर्फ राजेंद्र बुनकर पुत्र कैलाश नारायण  निवासी ग्राम रामनगर को राघौगढ़  पुलिस द्वारा  छेड़छाड़ करने तथा मारपीट  के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा।
          पैरवीकर्ता  एडीपीओ वंदना रघुवंशी ने बताया कि फरियादिया दिनांक 30/05/2020 को मौसी की लड़की के साथ  मंदिर जा रहीथी तभी राहुल बुनकर ने आकर उसका बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़  लिया फिर फरियादिया ने उक्त घटना घर वालों को बताई फिर फरियादिया का भाई और माता राहुल बुनकर के घर गए तथा उसे समझाया तो राहुल  एवं उसका भाई  गन्दी -गन्दी गालियां देने लगे तथा मना करने पर राहुल ने फरियादिया के भाई से मारपीट की।   राघौगढ़  में अपराध क्रमांक 283/20 पर अपराध धारा 354 323 भादवि  एवं 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

चने की चोरी करने वाले मजदूर को भेजा जेल

गुना। न्यायालय जेएमएफसी गुना ने आरोपी  शिवराज पुत्र प्रकाश अहिरवार निवासी बरखेड़ा गिर्द को  चोरी करने के मामले में बजरंगगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा  ।
          मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि फरियादी संजय कुमार पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी बरखेड़ा गिर्द दिनांक 22/08/2020 को गेहूं भरवाने के लिए मजदूरी के लिए शिवराज अहिरवार को लगाया था।  वह लोग करीब 1:00 बजे खाना खाने चले गए खाना खाकर आकर देखा तो 6 कट्टे में से दो चने के कट्टे करीब 70 किलो के  वजन वाले  कट्टे वहां नहीं मिले जिसमें  चनों की कीमत करीब 3000 रुपये  है। पुलिस ने आरोपी शिवराज को गिरफ्तार कर  पूछताछ की तो उसने  दोनों चने के कट्टे पुलिस को जप्त  करा दिए  थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 193/20  पर धारा 380 भादवी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

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