कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, बिना अनुमति चल रहा था नलकूप खननशिवपुरी/पोहरी-जिले के पोहरी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मारोरा अहीर में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जेपी गुप्ता के निर्देशन में तहसीलदार अजय परसेडिया व प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्रवाई की। सूचना के आधार पर भूमि सर्वे नंबर 393 पर जांच की गई, जहां कृषक भोटा प्रजापति द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन से नलकूप खनन कराया जा रहा था।
जांच के दौरान जब टीम ने अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे,तो कोई वैध परमिशन प्रस्तुत नहीं की गई। जिला कलेक्टर के 13 मार्च 2026 के आदेश के अनुसार जिले में नलकूप खनन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा और अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कार्य जारी था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन (केए 01एमटी9491) और संबंधित वाहन क्रमांक केए01एमटी4191 को जब्त कर लिया। दोनों वाहनों के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जब्त मशीनों को थाना प्रभारी सिरसौद की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद अवैध खनन या बोरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मामले में आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार अजय परसेडिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेज दिया है।

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