सागर। न्यायालय-आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 06.05.2018 को फरियादी हीरालाल को उसके गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि जितेन्द्र सिह की दुकान के सामने ग्राम धनौरा में उसके भाई राजू पटेल को पेट में गोली लगकर खून बह रहा है। फरियादी ने जब मौके पर जाकर देखा तो उसका भाई राजू पटेल दुकान के सामने पडा था। पीडित राजू के होश में होने से उससे घटना के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आरोपी गब्बू ठाकुर ने आहत से शराब बेचने की पुरानी बुराई पर से गंदी-गंदी गालिया दी और जब गांलियां देने से मना किया तो आरोपी ने भाव बढने की बात कहकर उत्तेजित होकर कट्टा से जान से मारने की नियत से गोली चला दी जोकि आहत के पेट में लगी।
राजू को उपचार हेतु खुरई लाया गया जहा से सागर रिफर कर दिया गया। फरियादी ने देहाती नालिसी पंजीबद्ध कर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया
पुरानी बुराई पर से हथियार एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण साहब खॉ, बाबू खॉ, दिलदार खॉ एवं राजे खॉ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि उसके परिवार का दिलदार के परिवार से आम के पेेड से आम तोडने पर से पुराना विवाद चल रहा है। जिसके संबंध में बात करने दिनांक 08.06.2020 के शांम करीब 06 बजे दिलदार के घर गया। फरियादी के साथ उसकी पत्नि व बच्चे भी थें। दिलदार फरियादी को गंदी-गंदी गांलिया देने लगा। फरियादी के गालियां देने से मना करने पर बाबू खॉ, साहब खॉ एवं राजे खॉ हथियार व डंडे लेकर फरियादी व उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगे। जिससे उसे व उसके परिवार को गंभीर चोट कारित हुयीं। फरियादी व उसके परिवार के सदस्य वहां से भाग कर अपने घर के अंदर चले गये।
आरोपीगण ने फरियादी के घर पर तोडफोड की एवं पत्थर फेंके और घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना भानगढ में लेखबद्ध कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण साहब खॉ, बाबू खॉ, दिलदार खॉ एवं राजे खॉका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
भारी मात्रा में देषी शराब के परिवहन करने वाले आरोपी की जामनत खारिज
सागर। न्यायालय- श्रीमान रवि कुमार वौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनोज मेहरा उम्र 22 साल पिता समन्दर सिंह मेहरा निवासी ग्राम हिरनखेडी, थाना बैरसिया जिला भोपाल का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 19 सितंबर 2020 को थाना कैंट में उप निरीक्षक को मुखविर से अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि एक शिफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 04 के जी 2410 सिविल लाइन तरफ आती दिखी जिसको हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रुकाया गया। वाहन में दो व्यक्ति बैठे मिले जिनसे नाम पता पूछा तो ड्राइवर ने अपना नाम मनोज पिता समंदर सिंह मेहरा उम्र 22 वर्ष निवासी हिरणखेड़ी जिला भोपाल एवं साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुरेंद्र सिंह पिता रामआसरे कुशवाहा उम्र 52 साल निवासी ग्राम बादलपुर जिला बैतूल का होना बताया।
मौके पर समक्ष गवाह गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 38 खाकी रंग के कार्टून में लाल मसाला शराब के सील बंद पाव प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव कुल 1900 पाव जिसकी कुल कीमत 190000रूप्ये की रखी मिली आरोपियों द्वारा बताया कि संतोष मालवीय एवं प्रवीण पवार कार क्रमांक एमपी 04 सीएन 6681 से आगे चल रहे थे कह रहा थे कि जहां में बताऊंगा वहां शराब रखना है संतोष मालवीय एवं प्रवीण पवार के कार से आगे भाग गए। आरोपीगण से उक्त शराब रखने के संबंध में वैध लाइसेंस पूछने पर ना होना बताया गया।
उक्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार किया गया। आरोपी मनोज के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मनोेज मेहरा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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