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Saturday, September 19, 2020

अनलॉक-4 के तहत गाईड लाईन जारी- प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम छह फीट, आंशिक रूप से खुलेंगे स्कूल


सार्वजनिक स्थानों पर स्थापितकी जाने वाली प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम छह फीट होगी

शिवपुरी-कलेक्टर द्वारा नोबेल कोरोना वायरस (कोविड.19) बीमारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकारए गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में धार्मिक त्योहारों के संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किए है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी।

दंड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के तहत पंडाल का साईज 10ग्10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिकए सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिये 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके लिए सम्बंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

झाकियों, पाण्डालों व गरबा आयेाजन की लेने होगी अनुमति

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियोंए पंडालोंए गरवाए विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवरए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय.समय पर जारी किये गये निर्देशों का कढाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त दुकाने रात्रि 08 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्टए रेस्तरांए भोजनालयए राशन एवं खान.पान से संबंधित दुकानें 08 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है।

रात्रि 10ण्30 बजे से सुबह 06 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुकान संचालकों से अपील है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1.1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

अनलॉक-4 में अब कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 21 सितम्बर से आंशिक रूप से खुलेंगे

शिवपुरी-गृह मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरणवार अनलॉकिंग के क्रम में कक्षा.9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल 21 सितम्बर से आंशिक रूप से खुलेंगे। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी। परंतु शिक्षक नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिये पालकों की अनुमति से पूर्ण रूप से ऐहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे.छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। 

कोविड संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड.19 संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ;एसओपीद्ध जारी किया गया हैए जो कि शासकीय एवं निजीए दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। कोविड संक्रमण को रोकने के लिये सामान्य और विशेष ऐहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना होगा।

शिक्षक एवं विद्यार्थी 6 फीट की शारीरिक दूरीए फेस.कवर या मास्क का उपयोगए बार.बार साबुन से हाथों को धोना अथवा सेनेटाइज करने जैसे उपायों का अनिवार्यत: पालन करेंगे। विद्यालय की सभी ऐसी सतहों एवं उपकरणों का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन ;कीटाणु शोधनद्ध करना अनिवार्य होगा। पानी एवं हाथ धोने के स्थानों एवं शौचालयों की गहरी सफाई की जायेगी।

 शौचालयों में साबुन एवं अन्य सामान्य क्षेत्रों में सेनेटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना वर्जित होगा। स्कूल के प्रवेश.स्थान पर हाथ की स्वच्छता के लिये सेनेटाइजरए डिस्पेंसर और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में कोविड.19 के निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्सए स्टेंडीज प्रदर्शित किये जायेंगे। आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

कंटेनमेट जोन क्षेत्र के विद्यालय नहीं खोले जाऐगें

कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियोंए शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। मनोसामाजिक स्वास्थ्य के लिये नियमित परामर्श की व्यवस्था की जायेगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये शिक्षकए स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। छात्रए शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखारए खांसी या श्वांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित कर चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो पूरे परिसर का कीटाणु.शोधन किया जायेगा।

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