सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे का अग्रिम जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2020 को फरियादिया ने अपनी लडकी जिसकी उम्र 16 साल है, को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दिनांक 09.08.2020 को दस्तायव कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दस्तायावी नाबालिग ने बताया कि मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे बहला फुसलाकर भगा कर ले गये और हरिशंकर दुवे के साथ मर्जी कि बिना जबरदस्ती शादी करा दी एवं शादी के बाद आरोपी हरिशंकर दुवे के द्वारा रात को शरीरिक संबंध बनाया जाना बताया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376,376(2एन) भादवि तथा 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
लापरवाही से मोटरसाइकिल सवार 02 लोगो को कुचलकर मृत्यु कारित करने वाले टैंकर का सुपुर्दगीनामा निरस्त
सागर। न्यायालय- श्रीमान संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने एवं मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियो को कुचलने वाले सफेद रंग का भारत गैस टैंकर जिसका नंबर यूपी 17 टी 9358 का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाना आगासोद में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्र बंजारा अपनी मोटरसाइकिल से घर ग्राम बरखेड़ी टाडा जा रहा था एवं उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे भगत सिंह बंजारा बैठा था जैसे ही ग्राम किर्रोद में शासकीय स्कूल के पास मोड़ पर बीना तरफ से एक भारत गैस टैंकर सफेद रंग का उसका नंबर यूपी 17 टी 9358 का चालक तेज व लापरवाही से टैंकर चलाता आया और महेंद्र बंजारा की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी और उन्हें कुचलता हुआ टैंकर लेकर वहां से भाग गया। टैंकर की टक्कर से उनके ऊपर से व उनके ऊपर चढ़ जाने से उन्हें गंभीर चोट आई एवं भगवंत सिंह का सिर कुचल गया था जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान टैंकर को जप्त किया गया जिसका सुपुर्दगीनामा न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दगी आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर भारत गैस टैंकर यूपी 17 टी 9358 का प्रस्तुत सुपुर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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