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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Tuesday, September 29, 2020

हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार


शिवपुरी
- बीती 25 सितम्बर को फरियादी लक्ष्मीकांत पुत्र रामेश्वर शर्मा उम्र 50 साल निवासी ग्राम सीहोर की रिपोर्ट पर से आरोपियों लखनलाल शर्मा, रामजीत शर्मा, गिर्राज शर्मा, नरहरी शर्मा, रामकुमार शर्मा, विशंभर शर्मा, जागेंद्र शर्मा निवासीगण सीहोर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/20 धारा 307,302,147,148,149,294,323,324 आईपीसी का कायम कर विवेचना में लिया गया।

दौराने विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हत्या के फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए जिस पर से थाना प्रभारी सीहोर द्वारा मंगलवर के रोज करीबन 9:30 बजे बधिया वाला खेत जंगल में मुखबीर सूचना पर से आरोपी नरहरि शर्मा पुत्र रामभरोसे लाल शर्मा उम्र 50 सालए विसंम्भर पुत्र नरहरी शर्मा उम्र 22 साल, रामकुमार पुत्र भरोसेलाल शर्मा उम्र 55 साल, रामजीत उर्फ  रामजीलाल पुत्र नाथूराम शर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम सीहोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को जेआर पर न्यायालय करैरा में पेश किया जा रहा है। अपराध में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सीहोर उपनिरीक्षक राजवीर सिंह गुर्जर, आरक्षक अर्जुन रावत, अरुण कुशवारा, सुशील जाट, राजवीर सिंह, पवनपुरी, माधव सिंह, दीपक मांझी एवं सैनिक हनुमंत सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

अंधेकत्ल का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

शिवपुरी- पुलिस थाना सतनबाड़ा में सूचनाकर्ता बुद्दा पुत्र लंचूराम जाटव उम्र 72 साल निवासी धमकन के द्वारा सूचना दी गई कि सूड़ा का पठार सिंध नदी धमकन में एक व्यक्ति की लाश सड़ी.गली हालत में पत्थरों से दबी हुई पड़ी है। सोचना पर से थाना सतवाडा में मर्ग क्रमांक 22/20 धारा 174 जाफौ. का कायम कर जांच में लिया गया, दौराने जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतक रामू पुत्र धनपाल आदिवासी उम्र 40 साल निवासी धमकन की मौत प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट पहुंचा कर हत्या कर लाश को छिपाने के उद्देश्य से सिंध नदी में पानी में डूबा कर पत्थरों से दबाकर रख दिया थाए जांच पर से अपराध क्रमांक 118ध्20 धारा 302 201 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त अंधेकत्ल के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए गए जिस पर से अपराध विवेचना में अज्ञात आरोपी की तलाश एवं पतारसी के हर संभव प्रयास किए गए। इसी क्रम में सोमवार के रोज पुलिस को जरिए मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपराध के संदेही मड़ीखेड़ा चौराहे पर बाहर जाने की फिराक में वाहन के इंतजार में खड़े हुए हैं, उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी सतनवाड़ा मय फोर्स के रवाना हुए मौके पर पहुंचकर देखा तो संदेही आरोपी मीना पत्नी मृतक रामू आदिवासी उम्र 30 साल, पंचम पुत्र देवीसिंह बघेल उम्र 21 निवासी मडिख़ेड़ा, बृजमोहन गुर्जर पुत्र विजय सिंह गुर्जर उम्र 26 साल निवासी धमकन के खड़े मिले जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे जिनकी घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी सतनवाड़ा उपनिरीक्षक अमित चतुर्वेद, सउनि गजराज सिंह, विवेक भट्ट, जेहरू निशा, प्रधान आरक्षक रामस्वरूप रावत, राजकुमार झा, राजवीर सिंह, नवल सिंह एवं आरक्षक रामनिवास, रहीस खान, रूपेंद्र यादव, राहुल, जितेंद्र धाकड़, अनिल कुमार, शुभम, राहुल, रमेश लोधी और आरक्षक रमेश की सराहनीय भूमिका रही।

सिरसौद और बामौरकलां पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, आरोपी किए गिरफ्तार

शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बामोरकला एवं सिरसोद द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
थाना प्रभारी उनि.रामेंद्र सिंह चौहान को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम एरावनी भीमपुर में अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है। सूचना पर से थाना प्रभारी बामोरकला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना किया। मुखबिर के बताये स्थान ग्राम में एरावनी भीमपुर में पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा आरोपी गणेश पुत्र हेमराज लोधी उम्र 24 साल, पप्पू उर्फ प्रमोद लोधी उम्र 25 साल निवासी ग्राम एरावनी भीमपुर के कब्जे से 60-60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची अवैध शराब कीमत 18000 रू की विधिवत जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34;2द्ध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी क्रम में थाना प्रभारी सिरसोद द्वारा मुखबिर सूचना पर झिरी जामखो के बीच रपटे पर से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची अवैध शराब के साथ एक आरोपी बृजमोहन पुत्र बद्री रावत उम्र 44 साल निवासी ग्राम टोंगरा को विधिवत गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)  के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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