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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Tuesday, October 20, 2020

बडवानी/ किशोरी का अपहरण कर शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाले के साथी आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 


 बडवानी / न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश से  आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।

      अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.03.2020 को पिडिता अपनी बहन के साथ  अपने गांव से मजदूरी करने के लिये जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी राजेश व उसका साथी अनिल दोनो मोटरसायकल से आये ओर पिडिता को जबरजस्ती मोटरसायकल पर बैठाकर बोले की तुम्हे जहाॅ काम पर जाना है वहाॅं उतार देगे। आरोपी राजेश ने पिडिता की बहन ओर आरोपी अनिल को थोडी दूर जाकर उतार दिया ओर पिडिता को जबरजस्ती जूनागढ गुजरात मोटरसायकल पर ले गया। पिडिता को शादी का झाँसा  देकर गुजरात मे तीन महिने तक साथ में रखा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। परिवार वालो ने थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई।पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी।अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

              आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमती इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।


मकान की आड़ में सट्टा खिलाने वाले सटोरिये पर न्यायालय ने लगाया 1000/- रूपये का  जुर्माना 

बडवानी / न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया  विशाल खाड़े  द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया।  अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति  चौहान ने बताया कि दिनांक 25/08/2020 को थाना पानसेमल पर पदस्थ पुलिस को दौराने कस्बा भ्रमण करते हुए मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति धानक मोहल्ला पानसेमल में एक मकान की आड में बैठकर लोगो से हारजीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची में लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहॅुचे जहां देखा कि लोगों की भीड हुई थी जिसमें से एक व्यक्ति लोगों से रूपये लेक उनको पर्चीया दे रहा था पास में पहुॅंचते ही वहाॅं पर उपस्थित लोग पुलिस को देखकर भाग गये व सटटा अंक लिखने वाले व्यक्ति को फोर्स तथा पंचों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र का होना बताया। आरोपी के कब्जे से नगदी 1110/- रूपये एवं सट्टे संबंधी अन्य सामग्री जप्त की गयी। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 4(क) द्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।


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