शिवपुरी- जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी राजेश का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा की गई।मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस थाना करेरा के अपराध क्रमांक 549/20 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 1.10.20 को रात 21:30 पर करेरा भितरवार रोड जेल रोड करेरा पर अभियुक्त से दो प्लास्टिक कि 30.30 लीटर की कुल 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब जप्त की गई है जब्ती पंचनामा के अवलोकन से यह प्रकट है कि जप्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है जिस पर पुलिस ने अभियुक्त राजेश के विरुद्ध धार ा34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर व कच्ची शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी राजेश का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को जेल
शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक विजय खत्री को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक आदमी शराब लिए सांडर तिराहा पर कहीं बेचने की फिराक में ले जाने के लिए खड़ा है। मुखबिर के बताए अनुसार सांडर तिराहे से कुछ दूरी पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति रोड किनारे अपने पास दो नीले रंग की प्लास्टिक की कैन रखे दिखा उसे पकड़ कर उसकी दोनों प्लास्टिक की कैन का ढक्कन खोल कर चेक किया जिसमें देसी कच्ची हाथ भट्टी की बनी शराब जैसी गंध आ रही थी जिसे रखने एवं बेचने का लाइसेंस ना होने पर आरोपी प्यारेलाल बारेला को गिरफ्तार कर जब्ती व गिरफ्तारी पत्र बनाया गया व थाना बदरवास के अपराध क्रमांक 316/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत लेख किया गया व आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
No comments:
Post a Comment