सागर। न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रामचरण चढ़ार पिता पंचू चढ़ार उम्र 62 वर्ष एवं सोनू चढ़ार पिता अर्जुन चढ़ार उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम रजवांस टपरिया थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे, रहली ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना रहली में आरोपीगण के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपीगण लाठी, कुल्हाड़ी लेकर पुरानी बुराई के कारण घर में घुस आए थे और गंदी-गंदी गालिंया दी तथा मारपीट की थी जिससे उसके लड़को को चोटे आई तथा आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण रामचरण चढ़ार एवं सोनू चढ़ार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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