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Friday, December 24, 2021

सागर/ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास


सागर।
न्यायालय- सुश्री स्वाति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लालू प्रसाद पिता दीवान सिंह लोधी उम्र 35 साल, जिला सागर को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला लेाक अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2009 को प्रीति अपनी बच्ची रक्षा उम्र 4 वर्ष एवं वंदना उम्र 6 वर्ष और अपने पिता के साथ मायके जा रही थी, प्रीति अपने बच्चों और पिता के साथ बरबटू तिराहे पर रास्ते के किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रही थी कि बागरोद तरफ से ट्रक क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 3140 का चालक लालू प्रसाद ट्रक को तेज रफतार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाया और अपनी उल्टी साइड में ट्रक ले जाकर ट्रक से बच्ची रक्षा को अगले पहिए से कुचल दिया, जिससे रक्षा की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के उपरांत अभियोजन ने अंतिम तर्क के साथ-साथ न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लालू प्रसाद को धारा 304ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास 

सागर। न्यायालय-विषेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीष, सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर पिता माखन सिंह ठाकुर उम्र 32 साल, निवासी ग्राम पड़ारसोई, थाना राहतगढ़, जिला को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से जिला लेाक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री द्वारा थाना राहतगढ़ में इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 07.09.2015 को भाटे वाले खेत में वह अपने पिता के साथ चारा काटने गई थी। खेत से चारा काटकर गट्ठा लेकर वापस आ रही थी उसी समय पड़ारसोई का राहने वाला गजेन्द्र सिंह अपने एक अन्य साथी को लेकर वहां आया और गजेन्द्र ने बुरी नियत से उसकी हाथ की कलाई पकडकर खींची, जिससे उसके चारे का गट्ठा गिर गया। वह जोर से चिल्लाई तो उसके पिता वहां आ गये तब अभियुक्त गजेन्द्र एवं उसके एक अन्य साथी ने पिता को गंदी-गंदी गालियां दी और जब पिता ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गजेेन्द्र और एक अन्य साथी ने लाठी-डंडे़ से मारपीट की जिससे पिता को गंभीर चोटे आई। चिल्लाने पर अन्य लोग वहां आ गयें उन्हे देखकर अभियुक्त गजेन्द्र व उसका एक अन्य साथी वहां से भागने लगे और जाते-जाते धमकी दी कि दोबारा गांव में दिखे और रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगें। 

उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगजेन्द्र सिंह ठाकुर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास 

सागर। न्यायालय-विषेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीष, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण1. नीरज बाल्मीक पिता कड़ोरी उम्र 28 साल, निवासी ग्राम जैतपुर, थाना देवरीजिला सागर को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड, 2. राजेष बाल्मीक पिता मेवालाल, उम्र 39 साल निवासी ग्राम केवलारी थाना केसली, जिला सागर कोधारा 366 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से जिलालेाक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 10.07.2014 को थाना गोपालगंज में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की (अभियोक्त्री) जो नाबालिग है, दिनांक 04.07.2014 को फरियादिया अपने गावं गई थी, अभियोक्त्री अपने घर पर थी। दिनांक 09.07.2014 को शाम लगभग 7 बजे जब फरियादिया वापस घर आई तो उसे अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी, तब उसने अभियोक्त्री के बारे में अन्य बच्चों से पूछा तो उसने बताया कि घर से साढ़े 4 बजे मामा के यहां जाने की बताकर गई है, लौटकर वापस नहीं आई। तब उन्होने अभियोक्त्री की आसपास तलाष किया परंतु वह कहीं नही मिली। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण   1.नीरज बाल्मीक को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड,   2. राजेष बाल्मीक को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास 

सागर। न्यायालय- सुश्री आयुषी उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान सभी निवासी दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी रेखा मांझी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना कोतवाली में इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.01.2012 की सुबह 10 बजे उसके चाचा मुुख्तार अहमद, और उनके लड़के मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान उसके घर आये और फरियादी के घर का दरवाजा तोडने लगे और गंदी-गंदी गालिया देने लगे। फरियादी और उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ लात-घूसों से मारपीट की जिससे उन्हे गंभीर चोटे आई। उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो उसके साथ भी अभियुक्तगण ने लात-घूसों से मारपीट की जिससे उसे भी गंभीर चोट आई। मौके पर गाली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये, उन्हे देखकर अभियुक्तगण भाग गये और जाते-जाते धमकी दी कि मकान खाली नहीं किया तो जान से खत्म कर देंगे।

 उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।


         

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