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Shishukunj

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Sunday, December 5, 2021

नायब तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने खनियाधाना राजस्व न्यायालय को बनाया घर की दुकान



-सजेन्द्र शर्मा-

खनियाधाना-मामला खनियाधाना राजस्व न्यायालय का है जहां ग्राम पोटा की सर्वे नंबर 1160 रकबा 1.71 हेक्टेयर एवं सर्वे नंबर 1159 रकबा 1.31 हेक्टेयर का है जिसने रजिस्ट्री क्रमांक एमपी 3929 82 021 ए 1331 785 रजिस्ट्री दिनांक 31/3/2021 है जिसमें नायब तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 एवं 110 के तहत प्रकरण क्रमांक 48 से नामांतरण का आदेश पारित किया आदेश दिनांक 01/07/2021.22 ने पारित किया एवं उसी दिनांक में प्रकरण क्रमांक 719 आदेश दिनांक 01/07 /2021.22 में इसी जमीन का आदेश दूसरी बार पारित कर दिया, वही आज दिनांक को प्रकरण क्रमांक 719 से फाइल न्यायालय में विचारणीय है। इसी बीच प्रभारी तहसीलदार खनियाधाना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 48 से भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 एवम 110 के तहत नामांतरण का आदेश खारिज किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा जब एक बार आदेश पारित किया जाता है, इसके बाद उस विषय पर दूसरी सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय एसडीएम को होता है जबकि राजस्व नायब तहसील न्यायालय खनियाधाना के द्वारा राजस्व के नियमों को ताक पर रखकर कई आदेश एक ही रजिस्ट्री के पारित किए गए, इसी क्रम में प्रकरण क्रमांक 48 से नामांतरण खसरा में स्वीकार कर लिया गया और फिर प्रकरण क्रमांक 48 से नामांतरण को अस्वीकार कर दिया गया। यह एक बहुत बड़े जांच का विषय है आखिर अधिकारी किस दिशा में काम कर रहे हैं, यह पूरी प्रक्रिया को नायब तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर की नासमझी कहा जाए या फिर सोची समझी साजिश यह एक जांच का विषय है, उच्च अधिकारियों को के इस विषय पर संज्ञान लेकर जांच करना चाहिए। 

सिविल न्यायालय के द्वारा 

नाबालिक को बालिक रजिस्ट्री संपादक कराने एवं नामांतरण करने पर नायब तहसीलदार सहित 12 लोगों पर हुई थी एफआईआर

ग्राम पोंटा रूबी पुत्री भगवानदास के द्वारा इसी जमीन के संबंध में सिविल न्यायालय में गुहार लगाई गई थी जिसमें रूबी के द्वारा बता गया था कि मेरी जमीन को नायब तहसीलदार अन्य 12 लोगों के षड्यंत्र के द्वारा मुझे बालिक बताकर एवं मेरी जमीन में दो महिलाओं को और जोड़ दिया गया जिन्हें मेरी बहन बता कर जोड़ दिया गया जबकि उस संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था वही मेरे नाम से रजिस्ट्री करा दी गई जबकि रूबी की वर्तमान उम्र 16 वर्ष की थी इसी पर सुनवाई करते हुए सिविल न्यायालय ने नायब तहसीलदार सहित 12 लोगों पर एफआईआर करने के आदेश जारी किए थे। 

इनका कहना है 

यह प्रकरण मेरे संज्ञान में है इसमें जांच के लिए नायब तहसीलदार गोविंद ठाकुर को मैंने नोटिस जारी  कर दिया है जांच उपरांत नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 

जेपी गुप्ता 

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर

मेरे लिए पहला आदेश प्रकरण क्रमांक 48 आदेश दिनांक 01/07/2021-22 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसको मैंने खसरा में अमल कर दिया इसके बाद नायब तहसीलदार मेरे घर आकर मेरा मोबाइल लेकर दबाव पूर्वक प्रकरण क्रमांक 48 आदेश दिनांक 24/09/ 2021.22 से पक्षकारों के नाम खसरा में से हटा दिए। 

रघुवीर जाटव 

पटवारी हल्का पोटा

मामले की सारी जानकारी एक आवेदन के द्वारा प्रेषित करवा दें मामले की जांच करवाते हैं

उमेश शुक्ला 

अपर कलेक्टर शिवपुरी

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