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Thursday, February 10, 2022

गिरफ्तारी के एक मिनिट बाद पहुंची पुलिस, मुल्जिम बरी


पुलिस की एक मिनिट की देरी से बरी हुआ गणेशी

शिवपुरी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, नहीं, पुलिस ने केवल एक मिनट की देर कर दी। दरअसल एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए विचारण न्यायालय ने बिना लाईसेंस के निर्धारित माप का धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर खड़े एक आरोपी को धारा 25 (1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट  के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
       माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एफ आई आर में अंकित अपराध कारित करने का समय और मौके पर पुलिस के पहुंचने का समय विरोधाभासी है वहीं मौके पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी के पहुंचने के पूर्व जब्ती पत्रक निर्मित हो जाता है। उक्त तथ्य भी अभियोजन मामले में सर्वाधिक संदेह उत्पन्न कर रहा है आरोपी की ओर से एडवोकेट अजय गौतम और गोपाल व्यास ने पैरवी की।      आरोपी की ओर से बहस करते हुये एडवोकेट अजय गौतम ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक अपराध कारित करने का समय 12:30 बजे से 12:45 बजे तक है, मामले में जब्ती पत्रक के अनुसार जब्ती का समय 12:40 बजे है, 

गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार गिरफ्तारी का समय 12:45 बजे है वहीं माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस अन्वेषण अधिकारी के प्रतिपरीक्षण (क्रॉस एक्जामिनेशन) में किये गये कथन के अनुसार वह मय पुलिस फोर्स घटनास्थल पर 12:46 बजे पहुंचे। ऐसे में मौका-ए-वारदात पर पुलिस के पहुंचने से पहले जब्ती और गिरफ्तारी कैसे संभव है? मामले में समग्र साक्ष्य का विश्लेषण करते हुये माननीय न्यायालय श्रीमति अंशुल मंगल निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी गणेशीलाल को दोषमुक्त (बरी) कर दिया।

यह है मामला
अभियोजन की कहानी के अनुसार 7 अप्रैल 2019 को लालगढ़ प्रतीक्षालय पर गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहे का धारदार हथियार हाथ में लिए वारदात की नियत से तानपुर मौजा की पुलिया तानपुर-पिपरसमा रोड़ पर खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसके हाथ में छुरा था, पुलिस ने छुरा कब्जे में लेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेशी लाल धाकड़ निवासी तानपुर का हार ग्राम तानपुर थाना सिरसौद जिला शिवपुरी का होना बताया। मौके पर ही पुलिस ने जब्ती पंचनामा और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अन्वेषण के उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)(बी) बीवी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

दहेजलोभी पति को पत्नि के साथ मारपीट करने पर मिली एक वर्ष की सजा
शिवपुरी- दहेज में मांगी गई बाईक के पैसे पत्नि से मिलने के बाद भी राशि से बाईक पति के द्वारा ना खरीदते हुए उसे शराब आदि में खर्च कर दिया गया बाद में फिर दबाब बनाकर पत्नि से दहेज मांगा तो पत्नि के द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। जिस पर मामले में न्यायालय ने प्रकरण विवेचना उपरांत दहेजलोभी पति को पत्नि के साथ मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा सुनाई है ।
प्रकरण के अनुसार फरियादिया अफसाना (परिवर्तित नाम)की शादी आरोपी माजिद खान से दिनांक 14/12/2009 को हुई थी। फरियादिया अफसाना की बहन की शादी के बाद से ही आरोपी माजिद खान के द्वारा फरियादिया अफसाना से मोटर साईकिल की मांग करने लगा एवं मोटरसाकिल न लाने पर उससे 50,000/-रूपये उसके मायके से लाने की मांग करने लगा, जब फरियादिया अफसाना द्वारा आरोपी को उसके मायके से 40000/-रू लाकर दिये थे, जिन्हें आरोपी ने दारू में खर्च कर दिये और फिर फरियादिया के मायके से और पैसे लेकर आने के लिए कहने लगा। फरियादी अफसाना द्वारा उक्त बात का विरोध करने पर आरोपी माजिद खान ने शराब के नशे में पीडि़ता पत्नि अफसाना की लात घूसों व बेल्ट से मारपीट की एवं घसीट कर रोड पर डाल दिया। फरियादिया द्वारा पुलिस थाना देहात की गई। माननीय न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 498ए भादवि 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास तथा 500रू अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।  मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।  

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