शिवपुरी-बीती 01 मार्च 2017 को आर.बी एस रघुवंशी उपनिरीक्षक थाना कोतवाली को दौराने गश्त कमलागंज पर जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठिगने कद का पेंट शर्ट पहने अपने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब भरी हुई है, लिये है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है जिसको बेचने के लिए गांधी पार्क के पास खडा है। उक्त सूचना की तस्दीैक हेतु मय फोर्स पहॅुचे जहॉ उक्त व्यक्ति खड़ा मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको फोर्स की मदद से पकड़ लिया गया उसका नाम पता पूछने उसने अपना नाम कमल उर्फ गट्टा राठौर बताया, उसके कब्जे से उक्त शराब जब्त कर, अपराध कायम कर चालान माननीय न्यायालय पवन कुमार शंखवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी के न्यायालय ने पेश किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुात तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते 1 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री शिवकांत कुलश्रेष्ठा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई।
शिवपुरी-बीती 01 मार्च 2017 को आर.बी एस रघुवंशी उपनिरीक्षक थाना कोतवाली को दौराने गश्त कमलागंज पर जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठिगने कद का पेंट शर्ट पहने अपने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब भरी हुई है, लिये है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है जिसको बेचने के लिए गांधी पार्क के पास खडा है। उक्त सूचना की तस्दीैक हेतु मय फोर्स पहॅुचे जहॉ उक्त व्यक्ति खड़ा मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको फोर्स की मदद से पकड़ लिया गया उसका नाम पता पूछने उसने अपना नाम कमल उर्फ गट्टा राठौर बताया, उसके कब्जे से उक्त शराब जब्त कर, अपराध कायम कर चालान माननीय न्यायालय पवन कुमार शंखवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी के न्यायालय ने पेश किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुात तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते 1 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री शिवकांत कुलश्रेष्ठा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment