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Saturday, July 16, 2022

चैक बाउंस मामले में 13 लाख 60 हजार रूपये प्रतिकर अदा करने व 6 माह की हुई कारावास की सजा


शिवपुरी-
माननीय न्यायालय सीजेएम श्री सज्जन सिंह सिसौदिया के द्वारा चैक बाउंस के एक मामले में प्रकरण की विवेचना उपरांत अपने अंतिम फैसले में आरोपी को 13 लाख 60 हजार रूपये प्रतिकर अदा करने व 6 माह के कारावास की सजा से दण्डित किया है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी एड. जितेन्द्र कुमार गोयल के द्वारा की गई।

प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए एड.जितेन्द्र कुमार गोयल ने बताया हैकि उनके द्वारा सूर्यप्रकाश जैन पुत्र स्व.श्री कौशलचंद्र जैन निवासी आर्य समाज रोड़ शिवपुरी की ओर से मनीष जैन पुत्र स्व.श्रीरमेशचंद जैन निवासी बालाजी कलर लैब एमएम हॉस्पिटल के पास पोहरी रोड़ शिवपुरी के विरूद्ध चैक क्रं.622521 दिनांक 05.06.2018 राशि 5 लाख रूपये एवं चैक क्रं.622279 दिनांक 10.06.2018 राशि 5 लाख रूपये दिया गया था जे कि अपर्याप्त राशि होने के कारण चैक बाउंस हो गया और चैक बांउस होने के बाद सूर्यप्रकाश जैन की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गोयल के द्वारा चैक डिस्ऑनर होने के आधार पर धारा 138 एन.प्रकरण क्रं.722/2018 पर विचाराधीन रहा है 

उक्त प्रकरण में न्यायालय सीजेएम शिवपुरी श्री सज्जन सिंह सिसौदिया के द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय बीती 6 जुलाई 2022 को पारित किया गया है जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा मनीष जैन पुत्र स्व.श्री रमेशचंद जैन को दोषी पाकर 6 माह के कारावास से दंडित किया है साथ ही 13 लाख 60 हजार रूपये प्रतिकर के रूपये में अदा करने का भी आदेश दिया है।

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