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Thursday, October 6, 2022

यातायात विभाग ने चलाया हेलमेट चैकिंग जागरूकता अभियान


अब नहीं है हेलमेट तो नहीं मिलेगा पेट्रोल, आमजन से बरती जाएगी सख्ती

शिवपुरी- बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में यातायत विभाग के द्वारा हेलमेट चैकिंग अभियान शहर के माधवचौक चौराहे पर चलाया गया। यहां यातायात प्रभारी रणवीर यादव के द्वारा हेलमेट चैकिंग अभियान की श्ुारूआत सर्वप्रथम शासकीय सेवकों से ही की गई जिसमें शहर के माधवचौक चौराहे से सुबह के समय अपने दफ्तर को निकलने वाले शासकीय सेवक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए गुजरे उन्हें रोका गया और मौके पर ही 250 रूपये का चालान काटा गया और हिदायत दी गई कि आगे से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा इसी तरह कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। 

यहां कार्यवाही की जद में कई पुलिसकर्मी भी आए जो बिना हेलमेट के इस चैकिंग में पकड़े गए। यहां यातायात विभाग की सूबेदार नीतू अवस्थी, प्रियंका घोष सहित अन्य यातायत अमला शामिल रहा। इसके साथ ही अब दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देशित किया गया कि वह बिना हेलमेट वालों को पेट्र्रोल का विक्रय नहीं करेंगें, इसलिए आवश्यक है कि दुपहिया वाहन चालक पेट्रोल डलाने के लिए भी हेलमेट का प्रयोग करें। बता दें कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल याचिका के साथ यह निर्देश दिए गए है कि पुलिस विभाग के द्वारा हेलमेट की उपयोगिता पर जोर दिया जावे। इसे लेकर यातायात विभाग के द्वारा अब हेलमेट चैकिंग अभियान शुरू किया गया है।

शिक्षा विभाग को फरमान, बिना हेलमेट के स्कूल-कॉलेज में नहीं मिलेगा प्रवेश
अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका के साथ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है जिसमें निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट के स्कूल-कॉलेज में छात्र-छात्राओं को प्रवेश ना दिया जावे। 

यहां जारी आदेश में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत डब्ल्यूपी 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मप्र शासन एवं अन्य के पालन में दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधि. की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है जिसके तहत सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधानाध्यापक/प्रधान आचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण ना करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूद्ध करने बाबत् सख्त हिदायत दी जावे।

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