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Wednesday, April 26, 2023

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 1 माह का साधारण कारावास एवं 1.10 हजार रूपये प्रतिकर लगाया


शिवपुरी-
श्री राम फाइनेंस कंपनी करैरा के शाखा प्रवंधक महेन्द्र पाल सिंह द्वारा बताया गया कि आशीष यादव पुत्र राजेंद्र सिंह यादव  निवासी ग्राम कालीपहाड़ी तह. करैरा जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक एमपी 33 बीबी 1260 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह के द्वारा आरोपी को 01 माह का साधारण कारावास एवं एक लाख दस हजार रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर एड.पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई।

परिवादी महेंद्र पाल सिंह के अनुसार अभियुक्त आशीष यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम कालीपहाड़ी तह.करैरा जिला शिवपुरी के द्वारा परिवादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमि. करैरा जिला शिवपुरी से एक मारुति वाहन क्र.एमपी 33 बीबी 1260 को क्रय करने हेतु लोन प्राप्त किया था, जो परिवादी को किश्तों में अदा किया जाना था किन्तु अभियुक्त द्वारा संपूर्ण राशि अदा नहीं की गई एवं परिवादी का 2,05,988/-रूपये बकाया निकल रहा था, उक्त राशि की मांग पर अभियुक्त आशीष यादव ने इलाहाबाद बैंक शाखा करैरा शिवपुरी का एक चेक क्रं. 787041 दिनांक 13.11.17 को राशि 83,200/-रूपये का परिवादी कंपनी को स्वयं के हस्ताक्षर कर दिया था, परिवादी ने जब उक्त राशि को प्राप्त करने अपने बैंक खाते में चैक लगाया तो वह दिनांक 15.11.17 को  चेक इस टीप के साथ कि खाते में निधि कम है वापस कर दिया। 

उक्त चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त राशि प्राप्त करने हेतु अभियुक्त को नोटिस जारी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी आशीष यादव के द्वारा फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. को कोई राशि अदा नहीं की गई। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. ने अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने प्रकरण में साक्ष्य का विवेचन करने के बाद अभियुक्त आशीष यादव को दोषी पाते हुए आरोपी को 01 माह का साधारण कारावास और 1,10,000 रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त आशीष यादव को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

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