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Monday, May 22, 2023

शिवपुरी में करोड़ों के आयकर घोटाले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने की शिकायत


गंगवाल एसोसिएट के कर सलाहकारों पर लगाए 150 व्यापारियों साथ आयकर में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप

शिवपुरी- शहर में कुछ दिनों से चल रहे इन्कम टैक्स(आयकर) के करोड़ों के घोटाले को लेकर अब वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी भी आगे आए है उन्होंने इस पूरे घोटाले को लेकर करीब 150 व्यापारियों के 9 करोड़ों रूपये की भरपाई के लिए और मामले में धोखाधाड़ी करने वाले गंगवाल एसोसिएट्स के कर सलाहकार एड. राजेन्द्र गंगवाल व राहुल गंगवाल के खिलाफ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भोपाल को शिकायत दर्ज कराई है जिसमें मामले की विस्तृत जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर पत्र लिखा गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने लिखित शिकायत में बताया है कि शहर में करोड़ों रूपये के आयकर विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के संबंध में शहर के सबसे प्रतिष्ठित व पुराने आयकर सलाहकार राजेन्द्र गंगवाल जो कि लायंस क्लब के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहे है, उनके द्वारा अपने क्लायंट्स के आयकर रिटर्न भरने में करोड़ों रूपये की हेराफेरी की गई है जब आयकर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को करोड़ों रूपये आयकर अदायगी के नोटिस प्रदाय किये गय तब इस करोड़ों रूपये के घोटाले का मामला सामने आया। जिसमें अधिकांश क्लायंट्स के द्वारा आयकर राशि अपने बैंक खाते से उक्त फर्म के बैंक खाते में अंतरित की गई थी, उक्त कर सलाहकार अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु उपभोक्ता एक व्यापारी एवं 2014-15, दिनांक 25.10.2013 द्वारा 250000 रूपये जमा हुए है तथा वर्ष 2014-15 में दिनांक 31.03.2014 का चालान क्रं.00001 से 5 लाख रूपये तथा चालान क्रं.24827 दिनांक 31.03.2015 को 9,40,317 इस प्रकार कुल 14 लाख 40 हजार 315 रूपये जमा होने थे संबंधित राहुल गंगवाल द्वारा मात्र 1317 दिनांक 13.03.2015 को जमा कराए गए, 

इस प्रकार राहुल गंगवाल द्वारा जो आयकर रिटर्न भरा गया है वह वास्तविक रूप से 14 लाख से अधिक के बजाए महज 1317 रूपए ही जमा किए गए दर्शित हो रहा है। इस प्रकार राहुल गंगवाल के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आयकर विभाग एवं उपभोक्ता व्यापारी के साथ 14 लाख 39 हजार रूपये की राशि का गबन किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में उपभोक्ता व्यापारी के आयकर के रूप में 2 लाख 50 हजार के स्थान पर फार्म क्रं.26 ए.एस. में 00 अर्थात् शून्य रूपये जमा हुए। यहां आयकर जमा ना होने पर आयकर विभाग द्वारा डिमाण्ड रेफरेन्स के माध्यम से 356950 रूपये की मांग की जा रही है 

इसी प्रकार 2014-15 में 1652320 रूपये की मांग की गई। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा 2011 में ऑनलाईन आयकर रिटर्न ई-फायलिंग सुविधा प्रारंभ की गई जिसमें चालान मैन्युअली करने का ऑप्शन था उक्त मैन्युअली प्रिंट करने के ऑप्शन का कर सलाहकार राहुल गंगवाल के द्वारा अपने अवैध हितलाभ हेतु दुरूपयोग किया गया।

यूं एकत्रित की संपत्ति और बंडर सीमेंट के सीएण्डएफ भी बने
एड.विजय तिवारी ने लिखित शिकायत में बताया कि उक्त करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार से फर्म गंगवाल एसोसिएयेट्स के राजेन्द्र गंगवाल एवं राहुल गंगवाल के द्वारा अकूत संपत्ति भी एकत्रित की गई है जिसमें पिता-पुत्र के द्वारा शहर की सबसे पॉश कॉलोनी गांधी कॉलोनी में दो मकान, लक्ष्मी निवास के पीछे तेजनारायण दुबे का मकान, विवेकानंद कॉलोनी में भूखण्ड तथा फार्म हाउस क्रय किये गये है। देश की प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनी बंडर सीमेंट का सीएण्डएफ भी उक्त कर सलाहकार राहुल गंगवाल के द्वारा अपने पुत्र सम्यक गंगवाल द्वारा ली गई है। इस प्रकार राजेन्द्र गंगवाल एवं राहुल गंगवाल के द्वारा अपने उपभोक्ताओं सेे करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी कारित की गई है तथा आयकर विभाग को करोड़ों रूपये का चूना लगाया गया है।

दर्ज हो धोखाधड़ी का मामला
एड. विजय तिवारी ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि ऐसे में फर्म गंगवाल एसोसिएयेट्स के भागीदार पिता-पुत्र द्वारा शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी कर तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आयकर विभाग एवं अपने क्लायंट्स के साथ जो धोखाधड़ी कारित की गई है व समाज के प्रतिष्ठित वकालत पेशा के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है और उनके इस कृत्य से संपूर्ण अभिभाषकों के विश्वास को आघात पहुंचा है। उक्त व्यक्तियों द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य 420,409,467,468,471 भारतीय दंड विधान के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते है। इसलिए इस मामले में पुलिस शिवपुरी को आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु निर्देश पारित किया जाना आवश्यक है।

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