शिवपुरी- माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी जिला शिवपुरी के द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार है कि परिवादी सचिन सेल्स के मालिक होकर शिवपुरी में व्यापार करता था, अभियुक्त नीतेश गडिय़ा को कंपनी ने इंदौर सुपर स्टॉकिस्ट अधिकृत किया था। फरियादी ने नीतेश गडिय़ा से स्नैक्स प्रोडक्टर चिप्स, रिंग, वॉल्स, नमकीन एवं चिली अचार के क्रय हेतु एडवांस 4 लाख रूपये की राशि का भुगतान आरटीजीएस के द्वारा दिनांक 27.05.2015 को किया था। जिस पर से नीतेश गडिय़ा के द्वारा फरियादी को दिनांक 29.07.2015 को एक बिलिंग की इनवॉईस की गई जो 3 लाख 89 हजार 447 रूपये की रही एवं बिल पर प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग तिथि माह जून 2015 एवं जुलाई 2015 अंकित है एवं एक्सायरी तिथि माह बाद थी अर्थात माह दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2015 है
इस प्रकार माल के रैपर पर एक्सपायरी तिथि मैनुफैक्चरिंग तिथि से 4 से 5 माह बाद की होकर अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी एवं छल करके नुकसान पहुंचाया था। फरियादी के द्वारा गलत माल की सप्लाई की सूचना अभियुक्त को फोन से एवं दिनांक 17.12.2015 को रजिस्टर्ड डीडी के द्वारा सूचना अभिभाषक के माध्यम से पहुंचाई थी किन्तु अभियुक्तगण ने माल नहीं बदला और ना ही अभियोगी के द्वारा किया गया भुगतान वापिस किया गया।
अभियुुक्त नीतेश गडिय़ा के द्वारा फरियादी से प्राप्त 4 लाख रूपये के भुगतान से कम राशि 3 लाख 89 हजार 447 रूपये कम राशि का एवं बिल अनुसार माल ना लेकर छल एवं अमानत में ख्यानत का अपराध किया। इस संबंध में इन्हीं आधारों पर परिवादी ने अभियुक्त को दण्डित करने व प्रतिकर राशि दिलाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया था। वाद विचारण प्रकरण में आई साक्ष्य के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी नीतेश गडिय़ा को निवासी उज्जैन मप्र को संपूर्ण विवेचना के उपरांत धारा 420 भादसं के अपराध से दोष मुक्त किया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
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