शिवपुरी- पुलिस थाना देहात के द्वारा बीती 11 मार्च 2022 को जरिए मुखबिर की सूचना पर चैकिंग करते हुए दो आरोपियों को बाईक से आते हुए पकड़ा और इनकी जब तलाशी ली तो एक आरोपी हृदेश से 20 ग्राम व दीपू सेंगर से 50 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो यहां विशेष न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में न्यायालय के द्वारा अपने पारित निर्णय में धारा 50 का उचित रूप से पालन नहीं किया गया और धारा 52 ए के अंतर्गत उचित रूप से सैंपलिंग की कार्यवाही नहीं की गई इस कारण अभियुक्तगणों का दायित्व का प्रमाणित नहीं पाया गया और संपूर्ण साक्ष्य उपरांत दोनों आरोपियों को एनडीपीएस के इस अपराध
से दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त हृदेश की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह यादव के द्वारा की गई।अभियोजन के अनुसार दिनांक 11.03.2022 को थाना देहात में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति काले रंग की मोटरसाईकिल से गुना की तरफ से मादक पदार्थ लेकर शिवपुरी बेचने आ रहे है। मुखबिर की सूचना से मय विवेचना किट पुलिस फोर्स एवं साक्षीगणों के साथ अवगत कराया और एसडीओपी को सूचना भेजी, मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु आईटीबीपी के पीछे खड़े होकर वाहन चैकिंग की, तभी काली मोटरसाईकिल पर दो लोग आते दिखे और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा एवं साक्षीगणों की मदद से आरोपियों को घेरकर पकड़ा और दोनों व्यक्तियों का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम हृदेश एवं दीपू सेंगर बताया। पुलिस ने हृदेश की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक एवं दीपू सेंगर से 50 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए जब्त की गई। जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया और आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अपने पारित निर्णय में धारा 50 का उचित रूप से पालन नहीं किया गया और धारा 52 ए के अंतर्गत उचित रूप से सैंपलिंग की कार्यवाही नहीं की गई, इस कारण अभियुक्तगणों का दायित्व का प्रमाणित नहीं पाया गया और संपूर्ण साक्ष्य उपरांत न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त हृदेश की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं सहयोगी अभिभाषक अस्पाक खान, अजय शाक्य के द्वारा की जबकि दीपू सेंगर की ओर से पैरवी नदीम कुर्रेशी के द्वारा की गई।

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