शिवपुरी- बीते लगभग 4 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में एक शिकायती पत्र आया जिसकी जांच की थाने में लक्ष्मणदास त्यागी के विरूद्ध धारा 406 एवं 506 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी की गई और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त लक्ष्मणदास त्यागी को दोषमुक्त करार दिया गया।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2020 को एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच एवं प्रारंभिक विवेचना थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान 01.03.2020 को अपराध क्रं. 103/20 धारा 406 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान समस्त साक्ष्यों के कथन किए गए और आरोपी लक्ष्मण दास त्यागी के विरूद्ध पुलिस कोतवाली ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मणदास त्यागी को धारा 406 एवं 506 भाग-दो में दोषी ना पाते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया। उक्त पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
शिवपुरी- बीते लगभग 4 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में एक शिकायती पत्र आया जिसकी जांच की थाने में लक्ष्मणदास त्यागी के विरूद्ध धारा 406 एवं 506 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी की गई और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त लक्ष्मणदास त्यागी को दोषमुक्त करार दिया गया।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2020 को एक शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच एवं प्रारंभिक विवेचना थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान 01.03.2020 को अपराध क्रं. 103/20 धारा 406 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान समस्त साक्ष्यों के कथन किए गए और आरोपी लक्ष्मण दास त्यागी के विरूद्ध पुलिस कोतवाली ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मणदास त्यागी को धारा 406 एवं 506 भाग-दो में दोषी ना पाते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया। उक्त पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
No comments:
Post a Comment