शिवपुरी- बीते दो वर्ष पूर्व सिरसौद वन क्षेत्रांतर्गत आने वाली बीट में अवैध उत्खनन के मामले को लेकर वन विभाग के द्वारा टे्रक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया था, जब मामला वन संरक्षक के समक्ष पहुंचा तो इस मामले में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के पुर्नरीक्षण प्रस्तुत की गई और उक्त पुर्नरीक्षण सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आई और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने राजसात के आदेश को अपास्त कर टे्रक्टर ट्रॉली को वाहन मालिक को सौंपने का निर्णय पारित किया। इस मामले में अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2022 को बीट प्रभारी विक्रमपुर आदि ने कक्ष क्रं.पी.207 में पहुंचकर सिरसौद रोड़ के किनारे जंगल में गेंती और फावड़े से उत्खनन कर तसले से मिट्टी भरकर टे्रक्टर ट्रॉली में भर रहे थे, तब जाकर बीट प्रभारी टे्रक्टर सहित आरोपी को पकड़ा और टे्रक्टर को जब्त किया, जिसके बाद प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी चंदेरी द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उक्त टे्रक्टर ट्रॉली को राजसात करने के आदेश पारित किए। इसके बाद उक्त प्रकरण की अपील माननीय वन संरक्षक, वृत्त शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत हुई। वन संरक्षक शिवपुरी ने उक्त अपील को निरस्त करते हुए राजसात के आदेश को बहाल रखा इसके बाद माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के पुर्नरीक्षण प्रस्तुत की गई और उक्त पुर्नरीक्षण सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आई और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने राजसात के आदेश को अपास्त कर टे्रक्टर ट्रॉली को वाहन मालिक को सौंपने का निर्णय पारित किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
शिवपुरी- बीते दो वर्ष पूर्व सिरसौद वन क्षेत्रांतर्गत आने वाली बीट में अवैध उत्खनन के मामले को लेकर वन विभाग के द्वारा टे्रक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया था, जब मामला वन संरक्षक के समक्ष पहुंचा तो इस मामले में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के पुर्नरीक्षण प्रस्तुत की गई और उक्त पुर्नरीक्षण सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आई और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने राजसात के आदेश को अपास्त कर टे्रक्टर ट्रॉली को वाहन मालिक को सौंपने का निर्णय पारित किया। इस मामले में अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2022 को बीट प्रभारी विक्रमपुर आदि ने कक्ष क्रं.पी.207 में पहुंचकर सिरसौद रोड़ के किनारे जंगल में गेंती और फावड़े से उत्खनन कर तसले से मिट्टी भरकर टे्रक्टर ट्रॉली में भर रहे थे, तब जाकर बीट प्रभारी टे्रक्टर सहित आरोपी को पकड़ा और टे्रक्टर को जब्त किया, जिसके बाद प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी चंदेरी द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उक्त टे्रक्टर ट्रॉली को राजसात करने के आदेश पारित किए। इसके बाद उक्त प्रकरण की अपील माननीय वन संरक्षक, वृत्त शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत हुई। वन संरक्षक शिवपुरी ने उक्त अपील को निरस्त करते हुए राजसात के आदेश को बहाल रखा इसके बाद माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के पुर्नरीक्षण प्रस्तुत की गई और उक्त पुर्नरीक्षण सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आई और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने राजसात के आदेश को अपास्त कर टे्रक्टर ट्रॉली को वाहन मालिक को सौंपने का निर्णय पारित किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
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