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Wednesday, July 22, 2026

आत्महत्या के मामले में आरोपीगण हुए दोषमुक्त


शिवपुरी-
जिले के इंदार थाना क्षेत्र में युवक को आत्महत्या के मामले में मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने ग्राम तरावली के 4 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए और साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा 4 अभियुक्तों को धारा 306 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया।

प्रकरण अनुसार इंदार थानांतर्गत वर्ष 2020 में ग्राम तरावली में मृतक भरत को शामलाती खेती करने से रोककर जबरन कब्जा कर उसके खेत में पानी देकर गाली-गलौज देकर मारपीट की प्रताडऩा कारित करते हुए उसे मर जाने पर भूमि नहीं देने के आधार पर प्रताडि़त किया जिससे क्षुब्ध होकर भरत ने आत्महत्या कर ली। उक्त आत्महत्या के प्रकरण में पुलिस थाना इंदार ने कृष्णपाल, अमर सिंह, फूल सिंह, बाबूसिंह निवासी ग्राम तरावली थाना इंदार, जिला शिवपुरी को आरोपी बनाकर चालान प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उक्त प्रकरण वहां से अंतरित होकर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष विधिवत निराकरण हेतु प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने सभी आरोपियों को धारा 306 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य, राजकुमार राठौर के द्वारा की गई।

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