तहसीलदार ने लगाई रोक, थाना प्रभारी करैरा को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल कार्य रुकवाने के दिए आदेशशिवपुरी- जिले के करैरा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवीन खेल परिसर निर्माण को लेकर भूमि आवंटित की गई थी लेकिन इस आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकारियों के हौंसले बुलंद है और यहां खेल भूमि पर जबरन मुक्तिधाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला जब तहसीलदार करैरा के संज्ञान में आया तब तत्काल तहसीलदार के द्वारा इस निर्माण पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश पारित किया गया। मामले की जांच राजस्व विभाग के द्वारा की जा रही है।
जानकारी के अनुसार करैरा तहसील के ग्राम श्योपुर में खेल मैदान के लिए सुरक्षित शासकीय भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर तहसीलदार करैरा ने स्थगन आदेश जारी किया है। साथ ही थाना प्रभारी करैरा को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने एवं आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस जारी आदेश के अनुसार हल्का पटवारी श्योपुरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राम श्योपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 11, रकबा 2.14 हेक्टेयर की भूमि खेल मैदान (इंडोर स्टेडियम) के लिए सुरक्षित है। इसके बावजूद रामप्रकाश दुबे एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा उक्त भूमि पर श्मशान घाट का निर्माण कराया जा रहा है। मना करने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहने की जानकारी प्रशासन को दी गई।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत करैरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम के सर्वे क्रमांक 14 (रकबा 1.17 हेक्टेयर) एवं सर्वे क्रमांक 15 (रकबा 1.36 हेक्टेयर) की भूमि को मुक्तिधाम (श्मशान) हेतु सुरक्षित (आरक्षित) बताया गया है। ऐसे में खेल मैदान के लिए सुरक्षित भूमि पर निर्माण करना नियमों के विपरीत माना गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार करैरा ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए तथा संबंधित व्यक्तियों को स्थगन आदेश की तामील कराई जाए।

No comments:
Post a Comment