---------------------------------News Website By 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐘𝐚𝐝𝐚𝐯--------------------------------

𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Thursday, March 14, 2019

मतदाताओं को जागरूक किए जाने हेतु आयोजित होंगी गतिविधियां, साइकिल रैली आज

जलूस की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी
शिवपुरी-लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत जुलूस एवं मोटर साइकल जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय करना होगी कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजक को कार्यक्रम व जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देनी होगी। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अग्रेषित करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी एवं ऐसी अनुमति की एक प्रति संबंधित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के व्यय लेख प्रभारी को भेजी जाएगी। जिससे कि जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में सम्मिलित किया जा सके। आयोजको को जुलूस एवं कार्यक्रम में शामिल होने वाली पब्लिक की अनुमानित संख्या अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। जिससे पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 
आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत एवं प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाए कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए। जुलूस सड़क की वांयी तरफ रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने से विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विश्ेारूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनकि स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जाएगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, लाठी, डण्डे आदि लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, आदेश का उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 

मतदाता जागरूकता हेतु कम प्रतिशत मतदान वाले केन्द्रों पर रहेगा विशेष फोकस
शिवपुरी-मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किए जाने हेतु जिले में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता के विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु कलेण्डर जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के तहत उन मतदान केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन पर गत लोकसभा निर्वाचन के दौरान कम मतदान हुआ है। इसके लिए रणनीति बनाकर मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा ने आज मतदान जागरूकता हेतु विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में जिला पंचायत में आयोजित बैठक में दी। 
श्री वर्मा ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उन मतदान केन्द्रों पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, जहां गत लोकसभा निर्वाचन के दौरान कम मतदान हुआ है। उन्होंने विभागवार मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को यह भी जानकार दी जाएगी कि मतदान के दिन मतदाता को वोटर स्लिप के साथ मतदाता की पहचान हेतु आयोग द्वारा जो दस्तावेज निर्धारित किए गए है, उनमें से किसी एक को साथ लाना होगा। इसकी जानकारी सदस्यगण अधिक से अधिक लोगों को दें।
 श्री वर्मा ने बताया कि 15 मार्च को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शाम 05 बजे साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह रैली स्टेडियम से प्रारंभ होकर अयोध्या बस्ती, कल्लनशॉप, नीलगर चौराहा, पुरानी शिवपुरी, गुरूद्वारा चौराहा होते हुए माधवचौक, कोर्टरोड़ होते हुए कस्टमगेट पर पहुंचेगी। इसी प्रकार 16 मार्च को नगर पालिका द्वारा कम्युनिटी हॉल गांधी पार्क के पास में मंहदी प्रतियोगिता, रंगोली एवं रैली के माध्यम से जनसामान्य को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। 17 मार्च को महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं के माध्यम से रैली एवं रंगोली प्रतियोगिता गांधी पार्क में आयोजित होगी। 19 मार्च को कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी कोलारस में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें। 

स्टार प्रचारकों को रिक्तता की स्थिति में विश्राम ग्रह आवंटित होगा
प्रेसवार्ता एवं चुनावी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे
शिवपुरी-लोकसभा निर्वाचन 2019 में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं लेने हेतु जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारक जिले की करैरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार हेतु पहुंचेगें। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम ग्रह का आवंटन शर्तों के अधीन एवं रिक्तता की स्थिति में ही प्रदाय किया जाएगा। 
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विश्राम ग्रह आवंटन हेतु स्टार प्रचारकों के आगमन दिनांक एवं उनके कार्यक्रम सहित आवेदन पत्र संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी के कार्यालय में देना होगा। विश्राम ग्रह का किराया जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित है। वह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक 1 शिवपुरी के कार्यालय में जमा करना होगा। इस पर होने वाली व्यय राशि प्रत्याशी को अपने लेखे-जोखे में शामिल करनी होगी। स्टार प्रचारक विश्राम ग्रह में किसी भी प्रकार की प्रेसवार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे। विश्राम ग्रह रिक्त होने पर ही आवंटित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के विश्राम ग्रह में ठहरने की स्थिति में जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम ग्रह आवंटित नहीं किया जाएगा। 

No comments: