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Shishukunj

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Monday, July 20, 2020

कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी


शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है जिसके तहत कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। बाजार में दुकानें सांय 6.30 बजे तक ही खोली जा सकेगी और रविवार के दिन जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 

इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छो?कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

 स्कूलए कॉलेजए शैक्षणिक और कॉचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, व्यायाम हॉल(जिम)स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजनए अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं ऐसे समस्त कार्य जिनसे भीड़ एकत्र हो, प्रतिबंधित रहेंगे।

कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा, उपासना करेंगे। धार्मिक, उपासना स्थलों पर कोविड.19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह.रूगणता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गयी है।

अनिवार्य शर्ते:सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखना होगा। सभी दुकानदार ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराबए पानए गुटकाए तंबाकू का सेवन वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित हैं।

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