---------------------------------News Website By 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐘𝐚𝐝𝐚𝐯--------------------------------

𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, June 3, 2026

अवैध उर्वरक भंडारण एवं अनियमितताओं पर कार्रवाई, कोलारस में उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज


शिवपुरी-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री वर्मा ने किसानों के हितों की रक्षा तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए।

कोलारस में एक उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। कोलारस में कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम खरई स्थित मैसर्स जय मां वैष्णो देवी बीज भंडार का निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित उर्वरक विक्रेता श्री रामकृष्ण वर्मा जांच दल को देखकर मौके से अनुपस्थित हो गए तथा संपर्क के प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं हुए। जांच के दौरान दुकान से संबद्ध गोदाम एवं कमरों में बड़ी मात्रा में उर्वरक भंडारित पाया गया। एक बंद कमरे में भी खिड़की से उर्वरक रखे होने की जानकारी मिलने पर संयुक्त दल द्वारा सभी कमरों को सील कर दिया गया। अगले दिन संबंधित विक्रेता की उपस्थिति में पुन: निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि पूर्व में सीलबंद किए गए कक्षों के ताले एवं सामग्री की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिससे सील से छे?छा? की आशंका व्यक्त की गई।

अनुमोदित स्रोत के अतिरिक्त उर्वरक पाए गए भंडारित
संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न कंपनियों के उर्वरक एवं मृदा सुधारक उत्पाद ब?ी मात्रा में पाए गए, जो विक्रेता की अनुज्ञप्ति में दर्ज अनुमोदित स्रोतों से संबंधित नहीं थे। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित विक्रेता द्वारा उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति, स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन, बिल-वाउचर तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड भी दुकान पर प्रदर्शित नहीं था।

नमूने लेकर उर्वरक जब्त, विक्रय पर लगाई रोक
मौके पर उपलब्ध उर्वरकों के विधिवत नमूने लिए गए तथा संबंधित उर्वरकों को जब्त कर विक्रेता की सुपुर्दगी में रखते हुए उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। संपूर्ण कार्रवाई संयुक्त दल एवं पंचों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर संपन्न की गई।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
प्रारंभिक जांच में अवैध रूप से उर्वरक क्रय एवं विक्रय किए जाने तथा उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश, 1985 की धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

No comments: