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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Sunday, August 30, 2020

गुना/ एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन


टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारीकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता 

गुना। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  निर्मल अग्रवाल ने बताया कि  संचालक/महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता  तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी दिनांक 27.08.2020 को संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा  के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्‍यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस विशेष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं  नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय  एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान  में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं एवं विधि विशेषज्ञ है।
     उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त  कार्रवाई हो ऐसा संदेश अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है इस टास्क फोर्स के गठन के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां  दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके।

दुष्कर्म के मामले में ढाई महीने जेल में रहने के बाद अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त 

गुना।  अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया।
              विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि फरियादी  ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध  कराई थी नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा  गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का ईजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है।


सोया तेल गायब करने वाले आरोपी  की जमानत निरस्त

गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम पुत्र मुन्ना खां, हनीफ पुत्र शफी खां का न्यायालय ने जमानत आवेदन  निरस्त किया। 

    पैरवीकर्ता  एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 242900 रुपए का माल  सोया तेल हेराफेरी करने वाले  आरोपी गणों की  जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने  खारिज की  आरोपीगण द्वारा राधौगढ़ क्षेत्र में फरियादी सौरभ सिंघल का सोया तेल जो देवास से बदरवास जा रहा था रास्ते में गायब कर बेचने के लिए छोटे ट्रक में कहीं ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था


समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी की जमानत खारिज की

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया।

        विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोड़कर राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्तर रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 pocso एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

शासकीय  स्कूल में चोरी करने वालों को उनसे सामान जप्त होने से सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज की

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद  निवासी चांदपुरा जिला बारा राजस्थान का जमानत आवेदन  निरस्त किया।
     विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457,380 भादवि के तहत की गई और  अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम  से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपी गण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।


अभियोजन मीडिया सेल की मासिक समीक्षा बैठक ऑनलाइन संपन्न

 गुना जिला अभियोजन कार्यालय गुना के मीडिया सेल प्रभारी  निर्मल कुमार अग्रवाल द्वारा आज दिनांक को मीडिया सेल गुना अभियोजन के संबंध में ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक  की जिसमें इस माह अभियोजन मीडिया संबंधित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आने वाली कठिनाइयों  का निराकरण किया तथा न्यायालयों से प्राप्त जानकारी को प्रेस नोट के रूप में प्रभावी ढंग से पत्रकारों को उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए एवं अभियोजन अधिकारियों से प्राप्त प्रेस नोट  का तुलनात्मक अध्ययन किया।
         इस  मासिक समीक्षा में डोली गुप्ता सहायक मीडिया प्रभारी एवं सुश्री संगीता धुर्वे सहायक मीडिया ने सक्रिय सहभागिता की।


ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

गुना। जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतन लाल भील का  जमानत आवेदन निरस्त  किया। 

         पैरवीकर्ता एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी हेमराज पुत्र गोपीलाल निवासी रामनगर ने एक महिन्द्रा ट्रेक्टर वर्ष 2016 में हरीओम सहरिया पुत्र कन्नूालाल सहरिया निवासी मातापुरा कैन्ट से खरीदा था। हरीओम सेहरिया की मृत्यु दो साल पहले हो गई थी  ट्रेक्टर हरीओम के नाम है। दिनांक 23/6/2020 की रात 11 बजे ट्रेक्टर ट्राली हेमराज ने घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2:30 बजे कल्याण सिंह ने  हेमराज को बताया कि ट्रेक्टर जहां खड़ा किया है वहां नहीं है तथा कोई अज्ञात चोरी ट्रेक्‍टर ट्रोली को चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट थाना राघौगढ़ में अपराध 320/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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