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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, September 23, 2020

सागर/मोटरसाइकिल से यातायात नियमों का उलंघन करने वाले आरोपी को 12500 रूपये का जुर्माना से किया दंडित



सागर।
न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी करन सिंह राजाराम परमार उम्र 32 साल शास्त्रीय वार्ड, बीना जिला सागर को शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने, वाहन बीमा एवं मौके पर दस्तावेज ना होने पर 12500 रूप्ये के अर्थदंड या 15 दिवस का कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2020 को सर्वोदय चौराहे पर रविवार लॉकडाउन होने से थाना बीना के सहा. उप. निरीक्षक  हमराह स्टाफ द्वारा वाहन की चैकिंग की जा रही थी। वाहन चैकिंग के दौरान उक्त आरोपी शराब के नशे में मोटर साइकिल क्रमांक एम पी 15 पी 2013 पर 03 सवारी बैठकर चलाते हुए मिला। वाहन के कागजात चैक करने पर बीमा नही होना पाया गया एवं उक्त आरोपी मोटर साइकिल चालक का मेडिकल परीक्षण शासकीय अस्पताल बीना से कराया जिसमें शराब पीये हुए पाया गया। शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने एवं बीमा न होने एवं दस्तावेज पेश ना करने पर धारा 185, 128/177, 146/196 मोटर यान अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर मोटरसाइकिल जप्त की गई। उक्त मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियेाजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता द्वारा मोटर यान अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत जमाना लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसपर न्यायालय ने उक्त आरोपी करन सिंह  पर शराब पीकर वाहन चलाने के अपराध में 10000 रूप्ये एवं बीमा न होने पर 2000 रूप्ये  मौके पर दस्तावेज पेश न करने पर 500 रूप्ये का जुर्माना कुल 12500 रूप्ये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया।


शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण डब्बू सेन एवं अंकित राय निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी नितिन सैन ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 23.08.2020 की शांम 05 बजे सर्वोदय चौराहे स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाकर अपने घर जा रहा था तभी शाह पेट्रोल पंप के सामने आरोपीगण मोटर साइकिल से आए और फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपीगण ने लात-घूसों से मारपीट कर दी। फरियादी का दोस्त बचाने आया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। उक्त मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण डब्लू सेन और अंकित राय का जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण डब्लू सेन एवं अंकित राय का  प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सेन उर्फ छोटू पिता कालूराम सेन उम्र 22 साल निवासी संजय कालोनी बंडा जिला सागर का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2020 के सुबह करीब 12ः00 बजे  फरियादी की नाबालिग लड़की बैंक से पैसे निकालने के लिए कह कर घर से बाहर गई थी जो 2-3 घंटे तक नहीं आई। तब फरियादी ने अपनी लड़की के आस-पास व उसकी सहेलियों से पूछताछ की जिसका कोई पता नहीं चला। फरियादी ने नाबालिग के गुमसुदगी की रिपोर्ट थाना में लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 भादवि के अ्रंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाब किया गया, नाबालिग ने बताया कि आरोपी लखन सेन जिसकी बहन नाबालिग के घर के पास में रहती थी। जिससे उसका आना-जाना फरियादी के यहां लगा रहता था। आरोपी ने बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगा कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। नाबालिग के कथनों के आधार पर धारा 366 तथा 376(2)(एन) भादंवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट  का इजाफा किया गया। आरोपी लखन को गिरिफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध  किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लखन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अवैध शराब के परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्री राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हुकुम यादव पिता गोविंद यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम देहचुवा थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2020 को थाना केसली ने मुखविर की सूचना पर हमराह स्टॉफ के साथ सेमरा के पास दविश दी, जहां मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 15 एम.जे. 3383 पर आरोपी एक खाकी बोरा रखे दिखे।  जैसे ही मोटर साईकिल के पास पहुंचकर जीप रोकी तो मोटर साईकिल चालक एवं पीछे बैठा व्यक्ति मोटर साईकिल एवं बोरा रोड  पर छोड़कर भाग गयें। बोरे को चैक करने पर 06 खाकी रंग के कार्टून रखे मिले, कार्टून खोलकर देखे तो प्रत्येक कार्टून में 50-50 पाव देशी लाल मसाला शराब मिली। जो प्रत्येक पाव में 180 एमएल शराब भरी थी। कुल 300 पाव, जिसकी मात्रा 54 ली0 कीमत करीब तीस हजार रूपयें थी। आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी हुकुम यादव द्वारा जमानत आवदेन 439 द.प्र.सं. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हुकुम यादव का  प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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