जानमाल की सुरक्षा को लेकर एएसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग
शिवपुरी-पहले तो तीन वर्ष पूर्व नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख 10 हजार रूपये हड़प लिए और नौकरी भी नहीं दी इस मामले की शिकायत की पुलिस ने मामले में आरोपी बबलू धाकड़ निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी व राजू चौहान निवासी एमपी नगर भोपाल के विरूद्ध धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया।
इस मामले की जांच एसडीओपी कोलारस द्वारा 09 माह में पूर्ण की गई थी लेकिन अब इस मामले में धोखाधड़ी के आरोपी बबलू धाकड़ व राजू चौहान द्वारा फरियादी रामप्रसाद पुत्र कल्याण सिंह धाकड़ निवासी ग्राम झाड़ेल तह.कोलारस जिला शिवपुरी को आए दिन इस मामले में राजनीमे का दबाब बना रहे है और ऐसा ना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में उचित कार्यवाही की मांग और अपने घर-परिवार के जान माल की सुरक्षा को लेकर फरियादी रामप्रसाद धाकड़ के द्वारा एएसपी को शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। उक्त आरोपीगणों की शीघ्र गिरफ्तार हो ताकि पीडि़त परिवार सुरक्षित रह सके। एएसपी गजेन्द्र सिंह कंवर ने पीडि़त परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
इस तरह की धोखाधड़ी
अपने साथ नौकरी दिलाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में फरियादी रामप्रसाद धाकड़ ने बताया कि नौकरी का झांसा देकर उससे रूपये हड़पने वाले बबलू धाकड़ निवासी ग्राम गोंधारी हाल निवासी महाराणा प्रताप एवं राजू चौहान निवासी महाराणा प्रताप नगर भोपाल है जिन्होंने फरियादी रामप्रसाद को पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा उत्तीर्ण कराकर नौकरी की गारंटी लेकर 15 मार्च 2017 को 3 लाख रूपये ग्रापं झाड़ेल के सरपंच चंदन सिंह व मेहरबान सिंह नि.ग्राम जरिया के समक्ष लिए और एक साल तक इंतजार किया और राजू चौहान से उसके मो.9425014314 एवं 9826544440 तथा दूसरे व्यक्ति बबलू धाकड़ के मो.9425020733 से नौकरी के संबंध में बात की लेकिन वह हीलाहवाली करते रहे और अंत में झगड़ा करने पर भी आम्दा हो गए तथा 20 मई 2018 को एसबीआई बैरागढ़ भोपाल का चैक क्रं.467795 राशि 2 लाख रूपये का फर्जी चैक व 10 हजार रूपये नगद प्रदान किये थे जिस पर रामप्रसाद ने जब बैंक में चैक लगपाया तो वह फर्जी निकला और उसे बैंक ने जमा करने से इंकार कर दिया। जिस पर फरियादी रामप्रसाद धाकड़ ने पुलिस की शरण ली और आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई तब एसडीओपी कोलारस द्वारा जांच उपरांत बबलू धाकड़ व राजू चौहान के विरूद्ध धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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