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Friday, October 2, 2020

अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को 2 साल की सजा


शिवपुरी
-जेएमएफसी न्यायालय खनियाधाना ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी कल्लू उर्फ लालजी राम को धारा 25 बी आम्र्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री हरि बहादुर मीना के द्वारा की गई।


मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि थाना बामोर कला के उप निरीक्षक रामराजा तिवारी मुखबर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति बस स्टैंड विजरावन पर बंदूक लिए खड़ा है। पुलिस सूचना की तस्दीक  हेतु हमराही फोर्स के साथ मुखबिर के बताएं स्थान विजरावन पर पहुंचे  तो एक व्यक्ति हाथ में  बंदूक लिए हुए रोड  किनारे खड़ा हुआ दिखाए जो पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागा। अभियुक्त को हमराही फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। 

अभियुक्त हाथ में देसी हाथ की बनी बंदूक और एक जिंदा लोडेड राउंड लगा हुआ था। और पेंट की जेब में 315 बोर का एक जिंदा राउंड मिला। अभियुक्त से उक्त कट्टा व कारतूस रखने के संबंध में लाइसेंस चाहा तो उसने कोई लाइसेंस ना होना बताया। अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया थाना बामोरकला के अपराध क्रमांक 252/18 अंतर्गत धारा 25 27 आम्र्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी कल्ला उर्फ लालजी राम को दोषी पाते हुए धारा 25 बी आम्र्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का साश्रम कारावास और रूपये 500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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