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Wednesday, February 10, 2021

मारपीट के आरोपी को 6-6 माह का कारावास


शिवपुरी-
मारपीट के मामले में आरोपीगण को धारा 323 के अंतर्गत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी श्रीकृष्ण सिंह रावत, नेपाल सिंह रावत एवं मृतक सुम्मेर सिंह रावत निवासी ग्राम बनियानी थाना सीहोर आरोपीगण पर भादवि की धारा 323, 324, 294, 506, 34 के  के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 13.10.2014 को रात करीब 11:00 बजे फरियादी अपने खेत में लगी फसल में पानी दे रहा था और अभियुक्त सुम्मेर सिंह के खेत में भी पानी चल रहा था। अभियुक्त श्रीकृष्ण ने फरियादी से कहा कि वह नहर का पानी अपने खेत में जाने से बंद कर दे। 

फरियादी ने अभियुक्त श्रीकृष्ण से कहा कि उसकी धान की फसल सूख रही है और अभी तो पानी देगा। इस बात पर अभियुक्त श्रीकृष्ण ने मां.बहन की गाली देते हुए फरियादी को पानी बंद करने के लिए कहा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त सुम्मेर सिंह ने फरियादी को लाठी मारी जिससे फरियादी रामराजा के बाये पैर में चोट आयी और अभियुक्त नेपाल सिंह ने मूंद की तरफ  से कुल्हाडी मारी जिससे फरियादी के सिर में चोट आयी व खून निकला। अभियुक्त श्रीकृष्ण ने फरियादी  के सिर में लाठी मारी, अभियुक्त सुम्मेर सिंह ने फरियादी को लाठी से मारा जिससे फरियादी के दाये व बाये हाथ में मूंदी चोट आयी। 

फरियादी के चिल्लाने पर भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र ने आकर बीच बचाव किया जाते समय अभी बिगडऩे पर फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सीहोर में की गई जिस पर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय करैरा में अभियोग पत्र पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचार उपरांत आरोपी गढ़ श्रीकृष्ण सिंह रावत एवं नेपाल सिंह रावत को धारा 323 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।

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