Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Tuesday, March 9, 2021

बड़वानी/मारपीट कर नाक की हड्डी तोड़ने वाले को 1 की जेल

बड़वानी/


न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  अंजड़  आभा गवली़ द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण दिपक पिता घनश्याम, राहुल पिता घनश्याम एवं घनश्याम पिता बाउ निवासीगण ग्राम धनोरा, थाना ठिकरी, जिला बड़वानी को धारा 325/34 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।  

  अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.08.2013 को ग्राम धनोरा निवासी फरियादी के खेत में आरोपी दीपक की भैंस आ गयाी थी, जिसे फरियादी ने भगाया तो दीपक, राहुल व घनश्याम तीनों आये और गाली गलोच की और दीपक ने फरियादी के मुंह पर पत्थर मारा जिससे फरियादी को नाक पर चोंट आई तथा आरोपी राहुल और घनश्याम ने लकड़ी से मारपीट की। मौके पर बद्रीलाल व भगवान आ गये तब उन्हें देखकर तीनों आरोपी बोले कि अब खेत पर आया तो टुकड़े-टुकड़े कर देगें। तद्पश्चात् फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 236/13 धारा 323, 504, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया

बड़वानी/ न्यायालय  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश   कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी  इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक, सेंधवा द्वारा की गई।  

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि है आरोपी आशाराम आये दिन पीड़िता का आते जाते बुरी नियम से पीछा करता रहता था व पीड़ता को परेशान करता रहता था घटना दिनांक 24.04.2019 को लगभग रात 01 बजे की  पीड़िता अपने घर के अंदर सो रही थी तभी अचानक आरोपी आशाराम चुपके से घर के अंदर घुस गया और पीड़ित के मुंह पर हाथ रखकर मुंह दबा दिया और पीड़िता की छाती पर बुरी नियत से हाथ लगाया और बोला कि चिल्लाना मत नही ंतो जान से मार दुंगा। पीड़िता ने जैसे-तैसे आरोपी को धक्का दिया और पास में सो रही उसकी भाभी को जगाया और पीड़िता चिल्लाई तो बाहर सोये पीडिता के पिता भी जाग गये और आरोपी आशाराम को पकडने दौडे पर आरोपी आशाराम ने उन्हें धक्का देकर भाग गया। पीड़िता ने अपने पिता व परिवार वालों के साथ आकर थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में लैगिक अपराधों से बालको सरंक्षण अधिनियम 2012 मे विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया। 

मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर हडडी तोडने वाले  आरोपी को जुर्माने से दंण्डित किया

बड़वानी/ न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  बडवानी  रौनक पाटीदार द्वारा अपने फैसले मे मोटर सइकिल से टक्कर मारने के आरोपी मे आरोपी प्यारसिंह पिता दुरसिंह निवासी मनकुई पुराना थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 337,338 भादवि मे कुल 1500 रूप्ये के जुर्माने से दंडित किया गयां  । आभियोजन की ओर पैरवी  मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 19.11.2019 फरियादी और कमल मोटरसाइकिल से ग्राम भाटमा गये थे, बापस मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे, रात करीबन 9 बजे जैसे ही भवती रोड अवल्दा बसाहट पहुचे तो सामने बडवानी तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी को सामने से टक्कर मार दी। जिससे फरियादी के दाये हाथ की कलाई, दाया पैर के पंजे एवं घुटने मे चोट आई और साथी कमल को सिर मे अधिक चोट होने से खून निकल रहा था। और वह बेहोश हो गया फिर कमल को 108 एम्बुलेंस से लेकर बडवानी अस्पताल लाये और उसका इलाज करवाया । रिर्पाट पर थाना बडवानी द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध कर प्रकरण न्यायालम मे पेश किया गयां। 

लकडी से सिर पर चोट पहुचाने वाले आरोपी को 03 माह की सजा

बड़वानी/न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट  खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने वाले आरोपी बांसीराम पिता नरसिह निवासी ग्राम किराडिया फल्या थाना निवाली जिला बडवानी को धारा 294,323,506 भादवि के प्रकरण धारा 323 मे 03 माह कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया । आभियोजन की ओर पैरवी  भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 25.06.2019 फरियादी ने थाना निवाली पर रिर्पोट दर्ज करायी कि घटना दिनांक को वह अपने घर के सामने के रोड पर खडा था कि आरोपी बांशीराम लकडी लेकर आया और उसे गंदी गंदी गालिया देेने लगा और बोला कि तेरे पिता ने मेरे से जो जमीन मोल ली थी उस जमीन को जोतना मत, वो मेरी है तो फरियादी बोला कि वो जमीन उसके पिता ने खरीदी है जमीन उसकी है जिसे पर से आरोपी ने फरियादी के सिर पर लकडी से प्रहार किया जिससे फरियादी के बाये कान के पास से खून निकलने लगा। वह चिल्लाया तो उसकी माॅ घुरकीबाई दौडकर आयी और झगडे को सुलझाया आरोपी जाते जाते बोल रहा था कि आज के बाद खेत मे आया तो जान से खत्म कर दूगा। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय मे पेश किया गया।  

शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बड़वानी/ न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा   कृष्णा परस्ते  द्वारा  दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी, को धारा 363, 366, 376, (आई)एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी  इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गयी। 

  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 19.12.2020 को अभियोक्त्री के पिता गाडी पर ड्रायवरी करने चला गया था, और सुबह 04 बजे वापस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि उनकी लडकी घर पर नही है, रात 12 बजे तक तो थी लेकिन बाद मे कही नही मिली वह बिना बताये घर से चली गई है फिर उसकी आसपास तलाश की लेकिन कही नही मिली उनको शंका है कि गांव का विश्वास उनकी लडकी को बहला फुसलाकर कही ले गया है जिसकी रिर्पाेट थाना सेधवा ग्रामीण पर की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपी विश्वास को गिरफतार किया गया तथा अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी उसे बहलाफुसलाकर शादी का झासा देकर जबरदस्ती बस मे बैठाकर भगाकर डही ले गया और वही किराये के कमरे मे मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध कई बार दुष्कर्म किया ।  

     आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

No comments:

Post a Comment