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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Friday, February 25, 2022

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास


सागर
। न्यायालय-श्रीमान दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी  सोनू  पटैल (काछी) उर्फ चन्द्र बाबू पिता गंधर्व कुशवाहा उम्र 23 साल, निवासी मीरखेडी  थाना राहतगढ़  जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 3(1)(w)(I) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड धारा 3(2)(v-.क) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/विषेश अभियोजक रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना  राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह दिनांक 25.9.2016 को शाम के करीब 4 बजे हैंड पंप पर साइकिल से पानी लेने गई थी वही अभियुक्त सोनू काछी उसका पीछा करते हुए आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया,  वह चिल्लाई तो अभियुक्त सोनू काछी ने उसके मुंह को पकड़ लिया जिस पर से पीड़िता ने उसे धक्का देकर अपना हाथ छुड़ाया और साइकिल लेकर अपने घर आ गई। पीड़िता ने उक्त घटना के बारे में  अपनी मां को बताया। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। 

माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपी  सोनू  पटैल (काछी) उर्फ चन्द्र बाबू को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 3(1)(w)( i) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड धारा 3(2)(v-.क) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया!

नाबलिग को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर। न्यायालय-श्रीमान आर पी मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी सोनू अहिरवार पिता कादू  उर्फ लक्ष्मण उम्र 22 साल निवासी ग्राम अमरपुर बड़ा गांव जिला टीकमगढ को धारा 376(2)(I)भा.द.सं. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(N) 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 376 में  07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना शाहगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गयी कि दिनांक 07.11.2017 को अभियोक्त्री के स्कूल से लौटने के बाद शाम 4 बजे अभियोक्त्री को सामान लेने के लिए बाजार भेजा। अभियोक्त्री घर वापस नहीं आई  तो आसपास और रिश्तेदारों में पता किया परंतु कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री की मां ने  दिनांक 13-11-2017 को थाना शाहगढ़ में गुम होने की सूचना गुम इंसान लेख कराईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18-05-2018 को  अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया तथा उसके कथन लिए गए और अभियोक्त्री एवं साक्षियों के धारा 164 दंप्रसं के कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए, जिसमें पाया गया कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। 

माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपी सोनू अहिरवार को धारा 376(2)(I)भा.द.सं. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(N) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 376 में  07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। विचारण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया।


नाबलिग को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर। न्यायालय-श्रीमान आर पी मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी साहब सिंह पिता सुंदर सिंह  उम्र 24 साल निवासी ग्राम विजयपुरा, बंडा जिला सागर को धारा 376(2)(I)भा.द.सं. में 12वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(N) 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 376 में  07 साल का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा चौकी बरा थाना बंडा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गयी कि दिनांक 20.06.2015 को रात्रि करीब 3-4 बजे अभियोक्त्री की दादी ने अभियोक्त्री के पिता को जगा कर बताया की अभियोक्त्री घर पर नहीं है।  तब अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की तलाश की, परंतु कहीं पता नहीं चला। उसी रात से अभियुक्त साहब सिंह के गायब होने से अभियोक्त्री के पिता को अभियुक्त साहब सिंह पर शक हुआ कि अभियुक्त साहब सिंह लोधी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है जिस पर से अभियोक्त्री के  पिता ने उक्त आशय का लिखित आवेदन चौकी बारा में दिया।  उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 दिनांक 23-06-2015 को  अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया तथा उसके कथन लिए गए और अभियोक्त्री एवं साक्षियों के धारा 164 दंप्रसं के कथन न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए, जिसमें पाया गया कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपी साहब सिंह  को धारा 376(2)(I)भा.द.सं. में 12वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 376(2)(N) 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 376 में  07 साल का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।                                                                 
                   

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