अवैध रूप से संचालित खदान की जानकारी खनिज शाखा को दें
शिवपुरी-जिले में अब अवैध रूप से रेत का अवैध कारोबार नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके लिए अब संबंधित ठेकेदार को रॉयल्टी कट्टे जारी कर दिए गए है वहीं जिले के खनिज अधिकारी के द्वारा भी आमजन से अपील की गई है कि वह किसी भी रूप में संचालित अवैध रूप से रेत खदानों व अवैध रेत के कारोबार को लेकर खनिज विभाग को सूचना दें ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कड़े कदम उठाऐं जाऐंगें। जिले में अवैध माइनिंग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यदि आमजन को जिले में अवैध रूप से संचालित खदान की जानकारी प्राप्त होती है तो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को दें।
खनिज अधिकारी पीके भदकारिया ने आमजन से अपील की है कि जिले के कार्य क्षेत्र अंतर्गत कोई भी खदान यदि अवैध रूप से संचालित हो रही है और उसकी जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को दें। कोई भी व्यक्ति, संस्था, पंचायत, नगर पालिका, पत्रकार आदि इस प्रकार की जानकारी तत्काल कार्यालय कलेक्टर के खनिज शाखा के खनिज अधिकारी को लिखित, मौखिक एवं ई-मेल, समाचार पत्रों के माध्यमों से दे सकता है। जिससे अवैध माइनिंग पर नियमानुसार कार्यवाही कर रोक लगाई जा सकें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/2021 (श्रीमती गीता, लक्ष्मी मीना विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में 04 अप्रैल को पारित आदेश के अनुपालन में अवैध माइनिंग की रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है।

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