Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Wednesday, October 19, 2022

नशा मुक्ति अभियान को लेकर यातायात प्रभारी ने दुकान संचालकों को दी समझाईश



दर्जन भर तंबाकू विक्रेताओं दुकानों पर अन्य सामग्री का नही होगा विक्रय, अन्यथा होगी कार्यवाही

शिवपुरी- प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति अभियान को लेकर तंबाकू से बने उत्पाद विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। जिसमें मुख्य रूप से बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स हैं। यह कार्यवाही तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6,7 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 की धारा 2,3,4 के तहत की जाएगी। इस नियम के लागू होने के साथ ही उसका पालन हो इसे लेकर यातायात प्रभारी रणवीर यादव के द्वारा दुकान संचालकों को समझाईश दी गई और दर्जन भर तंबाकू विक्रेताओं दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह यदि तंबाकू से संबंधित उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं तो अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं किया जाएगा अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। 

इसके साथ ही विद्यालयों के आसपास कोई भी तंबाकू से संबंधित उत्पाद विक्रय नहीं किया जाएगा इसका ध्यान रखा जावे। यहां उपरोक्त आदेश के पालन में यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा स्कूल के निकट जितनी भी गुटखा, तंबाकू की दुकानें थी उन्हें सख्ती के साथ समझाइश दी गई एवं तत्काल हटाने को कहा गया है। यहां जिन दुकानों को समझाईश दी उनमें सत्येन्द्र मिश्रा क्लासिक पान भण्डार मोबाईल के पास, नाजनीन सूट कलेक्शन सिलाई सेंटर शासकीय कन्या विद्यालय पुरानी शिवपुरी के पास, राधे डिपार्टमेंटर स्टोर पदम सोनी शासकीय कन्या विद्यालय पुरानी शिवपुरी के पास, चौरसिया पान भण्डार माधवचौक स्कूल के पास जय नारायण चौरसिया एवं गल्र्स स्कूल के पास हाथ ठेला आदि शामिल रहे।

अब कोटपा एक्ट से बचने लेना होगा वेंडर लायसेंस
यहां बताना होगा कि कोटपा एक्ट के तहत सबसे पहले तंबाकू की सहज सुलभता को प्रभावित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से वेंडर लाइसेंस लेने होंगे। जिनके पास वेंडर लाइसेंस होंगे वह दुकानदार ही तम्बाकू से बने उत्पादों का विक्रय कर सकेंगे, लेकिन वह चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट जैसे अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोटपा एक्ट के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद से कैंसर हो सकता है। इसका नियमानुसार मानक बोर्ड भी लगाना होगा तथा ऐसे दुकानदार जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं होगा उनके पास यदि तंबाकू की पुडयि़ा, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट, चिलम पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोटपा एक्ट तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment