शिवपुरी-बीती 30 मार्च 2014 को आरक्षी केन्द्र बैराढ़ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अमर सिंह रायकवार को जरिए मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम माता का बीलबर निवासी मोहर सिंह रावत दो प्लास्टिक की कट्टियों में अवैध शराब लेकर जा रहा है जिस पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देकर आबकारी उप.द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपी मोहर सिंह के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
यहां माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश शिवपुरी दीपक गुप्ता के द्वारा प्रकरण सुनवाई के दौरान अभियुक्त मोहर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए आबकारी एक्ट के अपराध से दोष मुक्त किया गया है। इस मामले में पैरवी अधिवक्ता अंकित वर्मा एवं प्रति अपीलार्थी द्वारा धीरज जामदार लोक अभियोजक के द्वारा की गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश दीपक गुप्ता के द्वारा अपने फैसले में बताया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करने में पूर्णत: विफल रहा है इसके बाबजूद विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित करने में विधि एवं तथ्य की गंभीर त्रुटि कारित की है अत: उनके द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा स्थित रखने जाने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय श्री दीपक गुप्ता के द्वारा परिणाम: अपील स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया गया कि अभियुक्त मोहर सिंह रावत की दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाता है तथा उसे आबकारी अधि.की धारा 34(2)के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
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