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Tuesday, May 16, 2023

बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपी दोषमुक्त, अभिभाषक मोहित ठाकुर ने की पैरवी


शिवपुरी-
मामला इस प्रकार है बीती 22/06/2020 फरियादी उम्र 52 साल निवासी बैराड ने उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 21/06/2020 के रात करीब 9 बजे अपने घर पर परिवार जनों के साथ सो रहा था तथा मेरी लड़की जिसकी उम्र 17 साल 4 माह (नाबालिक) है जो अपने कमरे में सो रही थी, दिनांक 22/06/2020 के सुबह करीब 4 बजे जाग कर मैंने अपनी लड़की खुशी के कमरे में जाकर देखा तो वह मुझे नहीं मिली, तब मैंने अपनी बड़ी लड़की आरजू खांन से पूछा तो उसने बताया कि कल रात से मेरा पति शाबिर भी घर पर नहीं आया है तब मैंने व मेरे साले नाशिर खांन ने अपनी लड़की खुशी व दामाद शाबिर खांन को तलाश किया तो कहीं नहीं मिले मेरी लड़की खुशी को मेरा दामाद शाबिर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है, सो रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 231/2020 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना के दौरान अपहृता को दस्तायव कर अग्रिम कार्यवाही की गयी तथा प्रकरण में 366ए, 376डी 2 एन, 506,344 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा की गयी प्रकरण में आरोपि जरीना खांन निवासी शिवपुरी को गिरफ्तार न्यायालय पेश किया गया। जिसमें आरोपी जरीना की ओर से एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा पैरवी की गयी। जिसमें दिनांक 11/5/2023 को अभियुक्त जरीना पत्नी शमसाद खॉन को भारतीय दंड संहिता की धारा 368,376(2)(एन)/109 भादसं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6/17 (पॉक्सो एक्ट) के आरोपों से विशेष न्यायाधीश (दीपाली शर्मा) द्वारा दोषमुक्त किया गया। आरोपी जरीना ने अपने वकील मोहित ठाकुर को श्रेय दिया कि उन्होंने दोषमुक्त कराने में अहम भूमिका रही।

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