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Saturday, May 13, 2023

मप्र विद्युत मण्डल के डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा के विरूद्ध एड.विजय तिवारी ने की शिकायत


बिना पंजीकृत वाहन को किराए पर लगाकर निजी स्वार्थों में किया जा रहा उपयोग, कार्यवाही की दरकार

शिवपुरी- शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा मप्र विद्युत मण्डल के डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने विद्युत मण्डल के प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊजा्र विभाग भोपाल को शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। इस शिकायत में वरि. अधिवक्ता विजय तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा 11 अप्रैल 2023 को शिवपुरी के विद्युत कंपनी के डीजीएम अरूण शर्मा एवं एमपी सिंह के द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु विद्युत कंपनी को पहुंचाए जा रहे लाखों रूपये के आर्थिक नुकसान की शिकायत प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को की थी जिसकी जांच जारी है।

इसके अलावा विद्युत कंपनी के डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा के द्वारा 10 जनवरी 2023 को अपने कार्यालयीन कार्य के संपादन हेतु किराए पर वाहन अनुबंधित करने हेतु निविदा आमंत्रत की गई थी इस निविदा में शर्त थी कि अनुबंधित वाहन आरटीओ में पंजीकृत होकर टैक्सी के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा वाहन में जीपीएस सिस्टम भी लगा होना चाहिए, लेकिन यहां डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा के द्वारा निविदा शर्तों को दरकिनार करते हुए वाहन एमपी 07 जेड डी 8580 किया कैरेन्स(मल्टी यूटीलिटी वाहन) माह फरवरी 2023 से डीजीएम द्वारा उपयोग की जा रही है संभवत: विद्युत कंपनी के संपूर्ण क्षेत्र में एक मात्र शिवपुरी में ही किया कैरेन्स वाहन को अनुबंधित कर उपयोग किया जा रहा है जो कि उक्त वाहन ना तो टैक्सी के रूप में आरटीओ में पंजीकृत है और ना ही उसमें जीपीएस लगाया गया। 

एड.विजय तिवारी ने बताया कि उक्त वाहन डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा को मात्र उनके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ना कि उनके व्यक्तिगत सैर सपाटे के लिए, यही कारण रहा कि डीजीएम के द्वारा दिनांक 19.3.2023 को उक्त वाहन उक्त अधिकारी के द्वारा अपने निजी कार्यों से ग्वालियर ले जाया गया था नेशनल हाईवे क्रं.46 पनिहार टोल प्लाजा पर लगे कैमरे में उक्त वाहन की फोटो भी स्पष्ट है, 

इसी प्रकार से उक्त वाहन को दिनांक 01.05.2023 को पुन: दिनांक 05.05.2023 को ग्वालियर निजी कार्य से ले जाकर अधिकारी महोदय के द्वारा कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है इसकी पुष्टि पनिहार टोल टैक्स पर लगे कैमरों में देखी जा सकती है। ऐसे में शासकीय वाहन का निजी तौर पर उपयोग करना न्यायोचित नहीं है साथ ही ऐसा वाहन जो आरटीओ में टैक्सी के रूप में पंजीकृत ना होकर रोड़ पर फर्राटे भर रहा है तो यह डीजीएम प्रथम अरूण शर्मा की मनमानी का परिणाम है। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा प्रमुख सचिव  ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्यवाही की मांग की गई है।

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